सुप्रीम कोर्ट ने श्री पद्मनाभ स्वामी ट्रस्ट की 25 साल के विशेष ऑडिट के आदेश से छूट देने की अर्जी खारिज की

LiveLaw News Network

22 Sept 2021 12:47 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने श्री पद्मनाभ स्वामी ट्रस्ट की 25 साल के विशेष ऑडिट के आदेश से छूट देने की अर्जी खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट (जो तत्कालीन त्रावणकोर शाही परिवार द्वारा बनाया गया था) द्वारा दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें पिछले साल कोर्ट द्वारा तिरुवनंतपुरम के प्रतिष्ठित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के लिए 25 साल के विशेष ऑडिट के आदेश से छूट देने का आग्रह किया गया था।

    कोर्ट ने कहा कि विशेष ऑडिट का उद्देश्य मंदिर तक सीमित नहीं होना था और इसमें ट्रस्ट को भी शामिल किया गया था।

    मंदिर के लिए गठित प्रशासनिक समिति के प्रशासनिक पर्यवेक्षण से इसे मुक्त करने के लिए ट्रस्ट द्वारा की गई दूसरी प्रार्थना के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि इसके लिए तथ्यात्मक विश्लेषण की आवश्यकता है, और इसलिए इस मुद्दे को एक सक्षम न्यायालय के विचार के लिए छोड़ दिया गया था। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी प्रार्थना पर कुछ भी व्यक्त करने से परहेज किया और मामले को सक्षम अदालत द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया।

    न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ ने 17 सितंबर को ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार और मंदिर की प्रशासनिक समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

    न्यायमूर्ति ललित ने आज खुली अदालत में आदेश के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ा,

    "हमने पहली प्रार्थना को खारिज कर दिया है। यह स्पष्ट है कि ऑडिट का उद्देश्य केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं था बल्कि ट्रस्ट तक भी था।"

    न्यायाधीश ने कहा कि एमिकस क्यूरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आलोक में ऑडिट का आदेश दिया गया था।

    मंदिर की प्रशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आलोक में, जिसके अनुसार मंदिर अभूतपूर्व वित्तीय संकट से गुजर रहा है और अपने मासिक खर्चों को पूरा करने में असमर्थ है, न्यायालय ने ट्रस्ट के विशेष लेखा परीक्षा को अधिमानतः 3 महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। प्रशासनिक समिति ने कहा है कि ट्रस्ट की आय को मंदिर में स्थानांतरित करना आवश्यक है।

    आदेश की पूरी प्रति अभी अपलोड नहीं की गई है।

    वरिष्ठ वकीलों द्वारा प्रस्तुतियां

    वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने तर्क दिया कि ट्रस्ट केरल उच्च न्यायालय और दीवानी अदालतों के समक्ष मुकदमों का विषय नहीं था। उनका यह भी तर्क था कि ट्रस्ट का गठन केवल परिवार को शामिल करने वाले मंदिर की पूजा और अनुष्ठानों की देखरेख के लिए किया गया था, प्रशासन में इसकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तभी सामने आया जब एमिकस क्यूरी ने मांग की कि ट्रस्ट के खातों का भी ऑडिट किया जाना चाहिए।

    मंदिर के लिए कोर्ट द्वारा गठित प्रशासनिक समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने जोर देकर कहा कि ट्रस्ट के खातों का भी ऑडिट होना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ट्रस्ट ने पहले भी न्यायालय के समक्ष इसी तरह का तर्क दिया था। हालांकि, उन्होंने उस तर्क पर जोर नहीं दिया और पूर्व सीएजी द्वारा शुरू की गई लेखापरीक्षा के सामने झुक गए।

    बसंत ने प्रस्तुत किया,

    "दोनों खातों का ऑडिट किया जाना है। ट्रस्ट का गठन तत्कालीन शासक द्वारा किया गया था। उद्देश्य और लक्ष्य मंदिर के दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करना है। अमिकस क्यूरी द्वारा पाया गया था कि यह ट्रस्ट कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा था। मंदिर की संपत्ति भी ट्रस्ट के पास है। अमिकस क्यूरी ने निश्चित रूप से कहा - मंदिर और मंदिर ट्रस्ट के खातों का ऑडिट करें। प्रशासनिक समिति और सलाहकार समिति दोनों ने उन्हें खातों को पेश करने के लिए कहा।"

    बसंत ने आगे कहा,

    "मंदिर आज बहुत आर्थिक संकट में है। उन्हें ( ट्रस्ट) मंदिर के दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करना पड़ता है। वे जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं।"

    बाद में, दातार ने स्पष्ट किया कि ट्रस्ट ऑडिट पर आपत्ति नहीं कर रहा है और स्पष्टीकरण मांग रहा है कि इसे प्रशासनिक समिति के तहत नहीं रखा जाना चाहिए।

    शीर्ष न्यायालय के समक्ष प्रशासनिक समिति के प्रमुख (तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश पी कृष्णकुमार) द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में, समिति ने कहा कि उसने ट्रस्ट से अपनी आय को मंदिर में स्थानांतरित करने का अनुरोध करने का फैसला किया है क्योंकि मंदिर एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। वित्तीय संकट और महामारी के कारण मासिक खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

    यह प्रस्तुत करते हुए कि यद्यपि मंदिर ने केरल सरकार से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया था, इसके परिणामस्वरूप व्यर्थता हुई, समिति ने ट्रस्ट के एक विशेष ऑडिट की मांग भी उठाई थी, यह इंगित करते हुए कि ट्रस्ट डीड के अनुसार, इसकी आय का मंदिर के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

    इस संबंध में रिपोर्ट ने प्रस्तुत किया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष लेखा परीक्षा प्राधिकरण ने ट्रस्ट के संचालन में विभिन्न विसंगतियों को चिह्नित किया था।

    "मंदिर की मासिक आय पचास - साठ लाख रुपये हो गई है क्योंकि मंदिर COVID-19 महामारी के कारण एक वर्ष से अधिक समय से बंद है। हालांकि, मंदिर के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने और अनुष्ठान और पूजा आदि के खर्चों को पूरा करने के लिए कम से कम 1.25 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अब तक, विभिन्न सावधि जमा और बचत बैंक खातों में उपलब्ध धन का उपयोग करके संकट का प्रबंधन किया जाता है, लेकिन उक्त राशि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले महीने के वेतन और ग्रेच्युटी और अन्य बकाया राशि का भुगतान करने में सब खत्म हो जाएगा।

    पृष्ठभूमि

    पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के प्रशासन को तत्कालीन त्रावणकोर शाही परिवार से तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक समिति को सौंप दिया था।

    साथ ही, अदालत ने प्रशासनिक समिति को निर्देश दिया था कि वह पिछले 25 वर्षों से मंदिर की आय और व्यय के ऑडिट का आदेश दे, जैसा कि अमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने सुझाया था। ऑडिट प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म द्वारा किया जाएगा।

    ऑडिट के लिए लगी निजी सीए फर्म ने इसके बाद ट्रस्ट से आय और व्यय रिकॉर्ड जमा करने को कहा था। इस पृष्ठभूमि में, ट्रस्ट ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, यह तर्क देते हुए कि वो मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों के संचालन के लिए 1965 में गठित एक स्वतंत्र संस्थान है और मंदिर के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

    जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​(सेवानिवृत्त) की पीठ ने पिछले साल केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले त्रावणकोर के पूर्व शासक के कानूनी वारिसों द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में निर्देश पारित किया था, जिसमें घोषित किया गया था कि शाही परिवार के पास मंदिर के ऊपर कोई अधिकार नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व शाही परिवार के "शेबैत" अधिकारों को मान्यता दी, लेकिन प्रशासन को प्रशासनिक समिति को सौंप दिया, जिसकी अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश द्वारा की जानी थी। कोर्ट ने मंदिर की सुरक्षा और रखरखाव के लिए राज्य द्वारा खर्च किए गए 11.70 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को चुकाने का भी मंदिर को निर्देश दिया था।

    केस: श्री मार्तंड वर्मा (डी) एलआर के माध्यम से बनाम केरल राज्य | सीए नंबर 2732/2021

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