कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के लिए विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- SIT इस मामले की जांच करेगी

Shahadat

28 July 2025 3:20 PM IST

  • कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के लिए विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- SIT इस मामले की जांच करेगी

    सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता डॉ. जया ठाकुर की उस याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी पर 'आतंकवादियों की बहन' वाली टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कुंवर विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी।

    हालांकि, कोर्ट ने अपने आदेशों के तहत गठित विशेष जांच दल (SIT) को ठाकुर द्वारा अपनी याचिका में उजागर की गई घटनाओं की जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर वकील से कहा,

    "हमारे समक्ष इस तरह की याचिका दायर न करें।"

    जवाब में सीनियर वकील ने बताया कि यह याचिका न्यायालय में इसलिए दायर की गई, क्योंकि संबंधित मामले पहले से ही उसके समक्ष लंबित थे। इसके बाद उन्होंने उचित मंच पर जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी थी।

    तदनुसार, खंडपीठ ने मामले का निपटारा कर दिया।

    जस्टिस कांत ने सीनियर वकील से कहा,

    "आप अच्छी तरह जानते हैं कि उपाय क्या है और आपको कहां जाना चाहिए।"

    बहरहाल, खंडपीठ ने SIT से शाह से जुड़े कुछ पुराने मामलों की जांच करने को कहा, जिनका उल्लेख याचिका में किया गया।

    जस्टिस कांत ने कहा,

    "हम इस याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन याचिका में जो खुलासा हुआ है... इस सज्जन के कुछ पुराने मामलों के बारे में हम चाहते हैं कि SIT उन मामलों की भी जांच करे और आपकी रिपोर्ट उन पर भी व्यापक होनी चाहिए। बस एक साधारण प्रति, अन्यथा हम इसे रद्द कर रहे हैं।"

    गौरतलब है कि कर्नल सोफिया कुरैशी पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में प्रेस वार्ता देने के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' का चेहरा बन गई थीं। हालांकि, शाह ने एक कार्यक्रम में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया, "जिन्होने हमारी बेटियों के सिंदूर उड़ाए...हमने उनकी बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवायी।"

    Case Title: JAYA THAKUR Versus THE STATE OF MADHYA PRADESH AND ORS., W.P.(C) No. 697/2025

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