BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन की मांग वाली याचिका खारिज की
Shahadat
25 July 2025 11:40 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।
प्रोफेसर (डॉ.) के. पुरुषोत्तम रेड्डी द्वारा दायर रिट याचिका में केंद्र को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 26 को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में तर्क दिया गया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर केवल नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन करने सक अनुचित वर्गीकरण पैदा हुआ और इसलिए यह असंवैधानिक है।
न्यायालय ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 26, परिसीमन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 170) के अधीन है, जिसके अनुसार परिसीमन 2026 के बाद पहली जनगणना के बाद ही किया जा सकता है।
न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 170(3) परिसीमन की याचिका पर विचार करने में संवैधानिक बाधा के रूप में कार्य करता है। ऐसी याचिका स्वीकार करने से अन्य राज्यों द्वारा मुकदमेबाजी के "द्वार" खुल जाएंगे।
न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के साथ भेदभाव के तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया कि राज्यों में परिसीमन से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में भिन्न हैं। इसलिए न्यायालय ने माना कि जम्मू और कश्मीर के लिए जारी परिसीमन अधिसूचना से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बाहर करना मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं है।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा,
"संवैधानिक रूप से केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के बीच अंतर मौजूद है। जम्मू-कश्मीर, जिसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया गया, संविधान के भाग 7 के अध्याय 3 के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों को संसदीय कानून द्वारा विनियमित किया जाता है। इस तर्क में कोई दम नहीं है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बाहर रखना भेदभावपूर्ण या मनमाना है।"
Case Title: K. PURUSHOTTAM REDDY Versus UNION OF INDIA AND ORS., W.P.(C) No. 488/2022 (and connected case)

