सुप्रीम कोर्ट ने कॉपीराइट नियम 29(4) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Shahadat

2 Jun 2025 10:30 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने कॉपीराइट नियम 29(4) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने कॉपीराइट नियम, 2013 के नियम 29(4) को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। इस नियम के तहत उन विशिष्ट विवरणों को निर्धारित किया गया, जिन्हें प्रसारकों को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 31डी के तहत वैधानिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक पूर्व सूचना में शामिल करना चाहिए।

    अधिनियम की धारा 31डी प्रसारकों को कॉपीराइट स्वामियों से पूर्व व्यक्तिगत लाइसेंस की आवश्यकता के बिना साहित्यिक और संगीत कार्यों और ध्वनि रिकॉर्डिंग को संप्रेषित करने के लिए वैधानिक लाइसेंस प्रदान करती है, जिसमें अवधि और क्षेत्रीय कवरेज की पूर्व सूचना (नियम 29(1) के अनुसार) और वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा निर्धारित रॉयल्टी भुगतान सहित शर्तें शामिल हैं।

    नियम 29(4) उन विवरणों को निर्दिष्ट करता है, जो ऐसी पूर्व सूचना में शामिल होने चाहिए।

    इन विवरणों में शामिल हैं: प्रसारण चैनल का नाम, क्षेत्रीय कवरेज, कार्य की पहचान के लिए आवश्यक विवरण, प्रकाशन का वर्ष, कॉपीराइट स्वामी का नाम, पता और राष्ट्रीयता, लेखकों और मुख्य कलाकारों के नाम, प्रस्तावित परिवर्तन यदि कोई हो, प्रसारण का तरीका, कार्यक्रम का नाम, प्रसारण के समय स्लॉट और अवधि का विवरण, रॉयल्टी भुगतान विवरण और पता जहां प्रसारण के रिकॉर्ड रखे जाएंगे।

    जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने नियम 29(4) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने में कोई योग्यता नहीं पाई और याचिकाकर्ता नेक्स्ट रेडियो लिमिटेड, जो रेडियो नेटवर्क रेडियो वन का संचालन करता है, को इसे वापस लेने की अनुमति दी।

    मार्च में पारित आदेश में न्यायालय ने कहा,

    "याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट को सुनने के बाद हमें कॉपीराइट नियम, 2013 के नियम 29(4) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने में कोई योग्यता नहीं मिली।"

    Case Title – Next Radio Limited & Anr. v. Union of India & Ors.

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