'हाईकोर्ट ने राज्य के लिए ऑक्सीजन कोटा की मांग को सही तरह से परखा': सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ केंद्र की चुनौती खारिज की

LiveLaw News Network

7 May 2021 8:15 AM GMT

  • हाईकोर्ट ने राज्य के लिए ऑक्सीजन कोटा की मांग को सही तरह से परखा: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ केंद्र की चुनौती खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा राज्य के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रतिदिन के कोटा को 1200 मीट्रिक टन बढ़ाने के लिए जारी निर्देश के खिलाफ दी गई चुनौती को खारिज कर दिया।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल को शुरुआत में बताया,

    "यह हाईकोर्ट द्वारा एक सुव्यवस्थित, अच्छी तरह से न्यायिक प्रैक्टिस है।"

    न्यायाधीश ने कहा,

    "हम कर्नाटक के नागरिकों को मंझधार में नहीं छोड़ेंगे।"

    यह देखते हुए कि हाईकोर्ट ने मांग की सही जांच की है, पीठ ने कहा कि वह हाईकोर्ट के निर्देश में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उनकी आपत्ति संकट के समय में केंद्र की ऑक्सीजन आवंटन योजना में हस्तक्षेप करने वाले हाईकोर्ट के लिए है।

    एसजी ने प्रस्तुत किया,

    "हर राज्य को इसकी (ऑक्सीजन) की जरूरत है, लेकिन मेरी चिंता केवल हाईकोर्ट के निर्देशन में है। यदि हर हाईकोर्ट ऐसा करना शुरू कर दे, तो यह एक समस्या होगी।"

    एसजी ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र कर्नाटक के अधिकारियों के साथ एक साथ बैठने को तैयार है।

    पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश को लापरवाह तरीके से पारित नहीं किया, क्योंकि यह राज्य की ऑक्सीजन मांग पर आधारित था, जो न्यूनतम 1100 मीट्रिक टन है। हाईकोर्ट ने पहले केंद्र को राज्य की मांग पर विचार करने का निर्देश दिया था और यह ध्यान देने के बाद कि ऑक्सीजन कोटा पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ाया गया, अगले दिन आदेश पारित किया। इस बीच, बेंगलुरु में एक COVID-19 अस्पताल में त्रासदी हुई, जिसमें लगभग 22 रोगियों की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई।

    जस्टिस शाह ने आदेश में कहा,

    "हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त कारण बताए हैं कि इस तथ्य के संबंध में कि राज्य द्वारा की गई मांग का आधार न्यूनतम 1162 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रति दिन है। हाईकोर्ट का निर्देश केवल एक अंतरिम दिशा-निर्देश है। हाईकोर्ट का आदेश कैंटर और राज्य के बीच एक आपसी प्रस्ताव को नहीं रोकता है। इस चरण के आदेश में हम हाईकोर्ट के आदेश को सावधानीपूर्वक और शक्ति के न्यायिक अभ्यास के रूप में पाते हैं।"

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश में यह कहा गया कि चामराजनगर, कलबुर्गी आदि में ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें हुई हैं।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

    "न्यायाधीश भी मानवीय कष्टों को देख रहे हैं।"

    उन्होंने आगे कहा,

    "हाईकोर्ट क्या अपनी आँखें बंद कर लेंगे।"

    इस आदेश पर हस्तक्षेप करने के लिए बेंच का झुकाव न होने पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा,

    "हम हाईकोर्ट को पूरी मात्रा (ऑक्सीजन की) देने के लिए तैयार हैं। हाईकोर्ट को ऑक्सीजन वितरित करने दें।"

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने हस्तक्षेप किया,

    "नहीं, नहीं ... मि. सॉलिसिटर।"

    उन्होंने कहा,

    "हम यह नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट बस अपनी आँखें बंद कर लेंगे।"

    पीठ केंद्र द्वारा दायर उस याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा 5 मई को पारित उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत केंद्र को कर्नाटक के लिए प्रतिदिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आवंटन को 1200 मीट्रिक टन बढ़ाने का निर्देश दिया गया था।

    हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने वाले COVID-19 रोगियों की घटनाओं पर ध्यान देने के बाद गुरुवार को यह आदेश पारित किया था।

    मुख्य न्यायाधीश एएस ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने आदेश दिया:

    "ऐसी परिस्थिति में हमारे पास 30 अप्रैल को फिर से राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए भारत सरकार को एक अनिवार्य निर्देश जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वह तुरंत अगले एक सप्ताह के लिए अनुमानित ऑक्सीजन पर भारत सरकार को एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करे। भारत सरकार द्वारा चार दिनों के भीतर प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाएगा। जब तक प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाता है, हम भारत को प्रतिदिन, तत्काल प्रभाव से, 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की सीमा बढ़ाने का निर्देश देते हैं।"

    हाईकोर्ट ने पहले उल्लेख किया था कि यद्यपि राज्य सरकार ने प्रति दिन 1700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की थी, केंद्र ने इसे केवल 862 मीट्रिक टन तक बढ़ाया था।

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