सुप्रीम कोर्ट ने तीन कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली एम एल शर्मा की याचिका को बहाल किया, मंजूर करने पर होगी सुनवाई

LiveLaw News Network

19 Nov 2020 3:04 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने तीन कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली एम एल शर्मा की याचिका को बहाल किया, मंजूर करने पर होगी सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करने के लिए बहाल किया, जिसमें संसद द्वारा हाल ही में लागू किए गए तीन कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। इस कानून ने देश भर में कई किसान समूहों के तीव्र विरोध को आकर्षित किया है।

    आज की सुनवाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने शर्मा को सूचित किया कि वर्तमान मामले में कार्रवाई का कोई कारण नहीं है और उन्होंने पहले अपनी याचिका वापस ले ली थी।

    सीजेआई ने कहा,

    "हम इस मामले को स्पष्ट रूप से सुना है। आपने इसे वापस ले लिया। हमें इसे क्यों बहाल करना चाहिए? कार्रवाई का कोई कारण नहीं है।"

    हालांकि, शर्मा ने जोर देकर कहा कि उन्होंने अपनी याचिका वापस नहीं ली क्योंकि कानून का सवाल था।

    शर्मा ने कहा ,

    "मुझे क्यों वापस लेना चाहिए? कृपया इसे सुनें। अनुच्छेद 145 (3) इस मामले में लागू होता है। एकमात्र प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाना है, क्या संसद के पास इस अधिनियम के साथ आने की शक्ति है या नहीं।"

    शर्मा ने पीठ को सूचित किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी याचिका कैसे वापस ले ली गई थी और उन्हें केवल कोर्ट मास्टर द्वारा बाद में सूचित किया गया था।

    उपरोक्त के प्रकाश में, न्यायालय ने याचिका को बहाल करने और प्रवेश के लिए रखे जाने का निर्देश दिया।

    इस मामले पर अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

    12 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने तीन अलग-अलग याचिकाओं पर विचार किया, जिनमें से एक शर्मा द्वारा दायर की गई थी, और अन्य दो छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों

    और द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा द्वारा दायर की गई थीं।

    जबकि बाद की दो याचिकाओं पर नोटिस जारी किया गया था, अदालत ने कहा कि शर्मा की याचिका में कार्रवाई का कोई कारण नहीं है।

    सीजेआई बोबडे ने एम एल शर्मा को बताया जो निजी तौर पर पेश हुए थे,

    "कार्रवाई का कारण कहां है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल एक कानून पारित करने से कार्रवाई का कारण नहीं बनता है।"

    सीजेआई ने शर्मा से कहा,

    "आप जाइए और कार्रवाई का कारण प्राप्त करें। हम आपकी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हम आपको इसे वापस लेने और कार्रवाई का कारण बनने पर वापस आने की अनुमति देंगे।"

    याचिकाओं में मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 और किसानों के अधिकार व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 को चुनौती दी गई है।

    पहला अधिनियम विभिन्न राज्य कानूनों द्वारा स्थापित कृषि उपज विपणन समितियों (APMCS) द्वारा विनियमित बाजार यार्ड के बाहर के स्थानों में किसानों को कृषि उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने का प्रयास करता है। दूसरे अधिनियम अनुबंध खेती के समझौतों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना चाहता है। तीसरे अधिनियम में खाद्य स्टॉक सीमा और अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन, और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तेल जैसे खाद्य पदार्थों पर मूल्य नियंत्रण की मांग की गई है।

    शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है,

    "किसान परिवारों को बलपूर्वक उनकी जमीन के कागज़ पर हस्ताक्षर करने /अंगूठे के निशान लगाने के लिए मजबूर किया जाएगा, खेती की फ़सलें और आज़ादी हमेशा के लिए कॉरपोरेट घरानों के हाथों में होगी। वास्तव में, यह इन अधिसूचनाओं के माध्यम से किसानों के जीवन, स्वतंत्रता और किसानों और उनके परिवार की स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा है। इसलिए, लागू किए गए नोटिफिकेशन को रद्द किया जाना चाहिए।"

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