सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को उठाने संबंधी MCD के सर्कुलर के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार
Shahadat
21 Aug 2025 11:53 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा आवारा कुत्तों को उठाने के लिए जारी किए गए सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
यह याचिका जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई। हालांकि, खंडपीठ ने तत्काल सुनवाई के अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने आवारा कुत्तों के मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है।
आवेदन का उल्लेख करने वाले वकील ने जब स्पष्ट किया कि अंतरिम प्रार्थनाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन वह एक संबंधित मामले में नई याचिका का उल्लेख कर रहे थे, जो आवारा कुत्तों के मुद्दे को उठाने वाली रिट याचिका के साथ शुक्रवार को भी सूचीबद्ध है तो जस्टिस माहेश्वरी ने कहा, "सुरक्षित मामलों में, हम..." नहीं कर सकते।
संक्षेप में मामला
14 अगस्त को जस्टिस नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने के लिए न्यायालय की दो जजों की खंडपीठ द्वारा 11 अगस्त को दिए गए निर्देशों पर रोक लगाने की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान, जस्टिस नाथ ने पूछा कि क्या अधिकारियों ने कुत्तों को उठाना शुरू कर दिया है, जबकि 11 अगस्त का आदेश एक दिन पहले ही अपलोड किया गया था। इस पर याचिकाकर्ताओं ने हां में जवाब दिया।
उक्त सुनवाई जज की इस टिप्पणी के साथ समाप्त हुई,
"स्थानीय अधिकारी वह नहीं कर रहे हैं, जो उन्हें करना चाहिए। उन्हें यहां ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। हस्तक्षेप दर्ज कराने आए सभी लोगों को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।"

