"आपको लगता है कि प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण रुकने वाला है?" : सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार

Brij Nandan

10 Nov 2022 6:47 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली में वायु प्रदूषण (Delhi Pollution) को नियंत्रित करने के लिए पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

    एडवोकेट शशांक शेखर झा ने सीजेआई, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेबी पारदीवाला समक्ष मामले का उल्लेख किया था।

    CJI ने वकील से पूछा,

    "आपके मुताबिक, दिल्ली प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है?"

    वकील ने सुझाव दिया कि पराली जलाने पर प्रतिबंध प्रदूषण के मुद्दे से निपटने में प्रभावी हो सकता है।

    हालांकि, CJI इस सुझाव से प्रभावित नहीं हुए।

    उन्होंने टिप्पणी की,

    "अगर हम बैन करते हैं? तो आपको लगता है, इससे प्रदूषण रुकने वाला है? हम इसे पंजाब और यूपी में हर एक किसान के खिलाफ लागू कर सकते हैं?"

    CJI की राय थी कि प्रदूषण से लड़ने के लिए कुछ वास्तविक समाधानों को लागू करने की आवश्यकता है।

    "आइए कुछ वास्तविक समाधान खोजें, यह तरीका नहीं है।"

    CJI ने कहा,

    "कुछ चीजें हैं जो अदालतें कर सकती हैं और कुछ चीजें अदालतें नहीं कर सकतीं। हम उन मामलों को संभालते हैं जो न्यायिक रूप से उत्तरदायी हैं। हम इस पर तुरंत सुनवाई नहीं कर सकते।"


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