"ये सब रोकना होगा" मैसेज सख्त और स्पष्ट होना चाहिए": सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाने पर लगाए गए 25 लाख रुपए का जुर्माना माफ करने से इनकार किया
LiveLaw News Network
31 Jan 2022 5:37 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने खासी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटी), इंदौर, मध्य प्रदेश ट्रस्ट की संपत्ति की बिक्री से संबंधित एक मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट और राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाने वाले एक आवेदक पर लगाए गए 25 लाख के जुर्माने को माफ करने की मांग वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने अपने आदेश में आवेदक को 4 जनवरी 2022 के आदेश के अनुसार एक सप्ताह के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश देते हुए कहा,
"हमने इस आवेदन पर मिस्टर हंसारिया को सुना है। मामले के समग्र दृष्टिकोण और जिन परिस्थितियों में इसे दायर किया गया, उसे ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की छूट देने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक को जुर्माना अदा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है।"
मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने पीठ से जुर्माना माफ करने का अनुरोध करते हुए कहा कि आवेदक एक सेवानिवृत्त पेंशनभोगी है, जिसे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
पीठ से उदारता दिखाने का अनुरोध करते हुए वरिष्ठ वकील ने कहा,
"मैंने बिना शर्त माफी मांग ली है। मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं और अपनी गलती से सीख ली है। मैं अपनी एक महीने की पेंशन 56 हजार रुपये जमा करूंगा। कृपया उदारता दिखाएं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता हूं कि 25 लाख का जुर्माना असंगत और कठोर है। मैं भविष्य में बेहद सावधान रहूंगा।"
याचिका पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा,
"यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि अभियोग की बहाली के लिए कोई प्रार्थना नहीं की जा सकती।"
राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा,
"जहां तक इस आवेदन का संबंध है, इसका इरादा एक उदाहरण स्थापित करना था कि इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें सहानुभूति गलत है।"
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता परमजीत सिंह पटवालिया ने प्रस्तुत किया कि आवेदक और अधिवक्ता प्रशांत भूषण के मुवक्किल लंबे समय से याचिकाकर्ताओं को परेशान और ब्लैकमेल कर रहे हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता परमजीत सिंह पटवालिया ने कहा,
"यह व्यक्ति और भूषण का मुवक्किल लंबे समय से हमें परेशान और ब्लैकमेल कर रहे हैं। वह अन्य व्यवसाय भी चला रहे हैं। हमें इसका पता लगाना होगा। मैं उनके कार्यों का शिकार हूं। क्या मुझे हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है? "
आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियां और वकीलों द्वारा आपत्तियों पर विचार करते हुए पीठ के पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने आवेदन पर विचार नहीं करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा,
"हम इस आवेदन में कोई लिप्तता दिखाने के इच्छुक नहीं हैं। आपने प्रस्तुतियां दी हैं और हमने आपको सुना है। इसे रोकना होगा। मैसेज कड़ा और स्पष्ट होना चाहिए। बयानबाजी न करें और इससे सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश न करें। आप 'केवल सिस्टम को बेनकाब करने और सिस्टम का समर्थन करने के लिए नहीं हैं। इसे रोकना होगा, हमें एक कड़ा संदेश देना होगा। हम उसके खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू कर सकते थे और उसे जेल में डाल सकते थे, हमने ऐसा नहीं किया।'
केस शीर्षक : खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट इंदौर और अन्य। v. विपिन धनैतकर और अन्य।| एसएलपी (सी) नम्बर 12133/2020