सुप्रीम कोर्ट ने अरब सागर में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर गुजरात सरकार के विस्तारित प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार किया
Shahadat
7 Dec 2024 12:03 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें राज्य नियमों के तहत अरब सागर में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर 15 दिनों के लिए विस्तारित प्रतिबंध लगाने को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। इसने याचिकाकर्ता को राहत पाने के लिए राज्य सरकार के उपयुक्त विभाग से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ गुजरात मत्स्य पालन (संशोधन) नियम, 2024 की वैधता और वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसे कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग द्वारा 31 जुलाई को जारी अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीनियर एडवोकेट डॉ. एस. मुरलीधर ने प्रस्तुत किया कि चुनौती 1 जून से 15 अगस्त के बीच की अवधि के लिए अरब सागर में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है, यानी एक कैलेंडर वर्ष में 76 दिन।
डॉ. मुरलीधर ने बताया कि पहले यह प्रतिबंध 1 जून से 31 जुलाई तक के लिए था। अब जबकि प्रतिबंध को 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया, मछुआरा समुदाय नियमों में इस तरह के संशोधन से व्यथित है।
डॉ. मुरलीधर ने तर्क दिया कि संशोधन का उद्देश्य प्राप्त करने से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया 15 दिनों की अवधि का प्रतिबंध बहुत मनमाना नहीं लग सकता है, लेकिन जब बात व्यवसाय की आती है, तो समुदाय को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है।
हालांकि, न्यायालय ने विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया और कहा:
"नियमों में संशोधन करने में सरकार के पास कई अच्छे कारण हो सकते हैं। यदि मछुआरों को इस संबंध में कोई शिकायत है तो उनके लिए हमेशा उचित प्रतिनिधित्व के साथ संबंधित प्राधिकारी के समक्ष जाने और यह इंगित करने का विकल्प खुला है कि विषय संशोधन से उन्हें अनुचित कठिनाई और अपूरणीय क्षति होने जा रही है। हालांकि, हमने विवादित आदेश में हस्तक्षेप न करना उचित समझा है। फिर भी यह उचित होगा कि सरकार इस मामले को निष्पक्ष रूप से देखे, इस तथ्य से प्रभावित हुए बिना कि याचिकाकर्ता अब तक इस मामले में किसी भी अदालत से कोई राहत प्राप्त करने में सक्षम नहीं है।"
केस टाइटल: मनोजभाई वरजंगभाई मोरी बनाम गुजरात राज्य और अन्य, विशेष अपील की अनुमति (सी) संख्या 27622/2024