सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल रॉय को अयोग्य नहीं ठहराने के स्पीकर के फैसले को चुनौती देने वाली शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर विचार करने से इनकार किया, हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी

Shahadat

25 Feb 2023 5:02 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल रॉय को अयोग्य नहीं ठहराने के स्पीकर के फैसले को चुनौती देने वाली शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर विचार करने से इनकार किया, हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की उस याचिका को वापस लेने की शर्त पर खारिज कर दिया, जिसमें विधायक मुकुल रॉय को अयोग्य नहीं ठहराने के पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी की विधानसभा के फैसले को चुनौती दी गई।

    8 जून, 2022 को स्पीकर बिमान बनर्जी ने भाजपा से टीएमसी में कथित दलबदल के लिए रॉय को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया।

    अदालत ने शुक्रवार को अधिकारी द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई की। इसमें से एक स्पीकर के फैसले के खिलाफ और दूसरी कलकत्ता हाईकोर्ट के 11 अप्रैल, 2022 के आदेश के खिलाफ थी, जिसने रॉय की अयोग्यता की मांग करने वाली अधिकारी की याचिका खारिज करने के लिए फरवरी 2022 में स्पीकर द्वारा लिए गए पहले फैसले को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए स्पीकर को वापस भेज दिया, जिसके बाद स्पीकर द्वारा 8 जून, 2022 को बाद का निर्णय लिया गया।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजय कुमार ने स्पीकर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिकारी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन से सवाल किया कि कलकत्ता हाईकोर्ट को "दरकिनार" क्यों किया गया। न्यायालय ने आगे याद दिलाया कि अधिकारी ने पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसे हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया।

    खंडपीठ ने कहा,

    "मि. वैद्यनाथन सर, सबसे पहले आप हमें बताएं। इससे पहले भी आपने स्पीकर के आदेश को विस्तृत आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का प्रयास किया, उसके बाद आपने उसे वापस ले लिया, फिर आप हाईकोर्ट गए और वह लंबित है। अब आप बाद में पारित आदेश के अनुसार स्पीकर के आदेश के खिलाफ आएंगे। आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाएंगे सर?"

    इसके बाद सीनियर एडवोकेट ने याचिका वापस लेने का फैसला किया।

    अधिकारी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने भी कहा कि याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहले की याचिका के रूप में दायर की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को निर्णय लेने का निर्देश दिया, अभी भी लंबित है।

    पीठ ने हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दी।

    केस टाइटल: शुभेंदु अधिकारी बनाम अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधान सभा| एसएलपी डायरी नंबर 39707/2022

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