सुप्रीम कोर्ट ने NEET-BDS 2021 में दाखिले के लिए क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल घटाने की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

Avanish Pathak

17 May 2022 1:27 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें NEET-BDS 2021 परीक्षा के अनुसार बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल को घटाने की मांग की मांग की गई थी।

    कोर्ट ने इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा अनुशंसित कट-ऑफ प्रतिशत को कम करने पर विचार करने का निर्देश दिया था।

    हालांकि, केंद्र सरकार अपने रुख पर अड़ी रही कि कट-ऑफ पर्सेंटाइल को कम करने की आवश्यकता नहीं है और डीसीआई द्वारा कट-ऑफ पर्सेंटाइल को 10 पर्सेंटाइल कम करने की सिफारिश को खारिज कर दिया।

    आज दायर हलफनामे में केंद्र ने सूचना दी कि 17 जनवरी से बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए काउंसलिंग शुरु हुई थी और 15 मई 2022 को समाप्त हुई थी। कक्षाएं 14 फरवरी, 2022 को शुरू हुई थी। केंद्र ने कहा कि NEET-UG 2022-23 17 जुलाई को शुरु होना है।

    याचिकाकर्ता के इस तर्क के संबंध में कि बीडीएस सीटें खाली पड़ी हैं, केंद्र ने कहा कि 2445 और 5218 सीटें क्रमशः 2019-20 और 2020-21 में भी खाली रहीं, जब कट-ऑफ में 10 प्रतिशत की कमी की गई थी।

    केंद्र ने अपने हलफनामें में कहा,

    "वर्तमान पाठ्यक्रम पहले से ही अपने शेड्यूल से 8 महीने पीछे है और काउंसलिंग के अतिरिक्त राउंड छात्रों के शैक्षणिक हित में नहीं है।"

    याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने कहा कि डीसीआई द्वारा की गई सिफारिश के बावजूद कट-ऑफ को कम नहीं करने का केंद्र का निर्णय "मनमाना और तर्कहीन" है।

    पटवालिया ने पहले के मामलों से, जहां अदालत ने NEET परीक्षा में कट-ऑफ को कम करने की याचिका को खारिज कर दिया था, यह कहकर अंतर करने की कोशिश की कि इस मामले में, एक्सपर्ट बॉडी डीसीआई ने कट-ऑफ को कम करने की सिफारिश की है। उन्होंने बताया कि एमडीएस और एसएस पाठ्यक्रमों के लिए कट-ऑफ कम कर दिए गए हैं।

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा,

    "एक अंतिम सीमा तय होनी चाहिए। नियमों के तहत, केंद्र के पास सिफारिश को स्वीकार नहीं करने का विवेक है। क्या हम कह सकते हैं कि उनके कारण इतने स्पष्ट रूप से मनमाने हैं?"

    पटवालिया ने कहा कि निजी कॉलेजों का फी स्ट्रक्चर सभी सीटों के भरे जाने के आधार पर तय किया गया है. "तो अगर 60% सीटें खाली होंगी तो उस निर्धारण की पूरी इमारत ढह जाएगी।"

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,

    "जब तक उनका निर्णय बेहद मनमाना नहीं है, हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? अंततः यह उनका नीतिगत निर्णय है। हम कौन सा मानदंड लागू करते हैं? हमें इसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब ​​हम मानकों को कम करने के लिए परमादेश जारी करना शुरू करते हैं, तो कोई अंत नहीं होगा।"

    मामले पर विचार करने पर पीठ की ओर से व्यक्त अनिच्छा को देखते हुए सीनियर एडवोकेट ने याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता मांगी। तदनुसार, याचिका को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया।

    केस टाइटल: कुणाल और अन्य बनाम यून‌ियन ऑफ इंडिया और अन्य | WP(c) No.354/2022

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