सुप्रीम कोर्ट ने खेलों के उत्थान और उचित तरीके फंड आवंटन के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया
LiveLaw News Network
7 Sept 2021 1:02 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उचित तरीके से फंड आवंटन और व्यवस्थित शासन के साथ खेल उद्योग के उत्थान के लिए दिशा-निर्देश, नीतियों और विनियमों की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एसआर भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने की।
याचिका को खारिज करते हुए पीठ के पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूयू ललित ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,
"लोगों के भीतर एक जुनून होना चाहिए। मैरी कॉम जैसे लोग प्रतिकूल परिस्थियों से ऊपर उठे हैं। अदालत कुछ नहीं कर सकती।"
याचिकाकर्ता अधिवक्ता विशाल तिवारी ने खेल उद्योग के लिए आवंटित धन की सार्वजनिक जवाबदेही शुरू करने और खेलों के उचित प्रसारण के साथ अधिक से अधिक प्रचार गतिविधियों को करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।
जनहित याचिका में हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित करने की भी मांग की गई।
याचिकाकर्ता ने कहा,
"एक लोकप्रिय धारणा है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल या खेल है, लेकिन इसे अभी तक सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई।"
स्कूल और कॉलेज स्तर पर और स्कूलों और कॉलेजों में खेल कार्यक्रम को संचालित करने के लिए एक विशेष समिति के गठन के लिए भी मांग की गई।
याचिका में शीर्ष अदालत से ओलंपिक में खेले जाने वाले एथलेटिक्स खेलों और खेलों की प्रगति के लिए सरकार को निर्देश जारी करने और हमारे खिलाड़ियों को उन्नत प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा और धन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।
तिवारी के अनुसार, देश के खेल उद्योग के उत्थान के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक धन के सही उपयोग के साथ खेल शिक्षा को अधिक प्रमुखता से देखने की जरूरत है।
याचिका में तर्क दिया गया कि क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों से संबंधित प्रचार गतिविधियां बेहद निराशाजनक रही हैं। इसके परिणामस्वरूप अन्य खेलों के बारे में कम जागरूकता आई है जो लोगों के खेलने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
याचिका में कहा गया,
"खिलाड़ियों के लिए बिना किसी भत्ते के इस तरह के उत्साहहीन रवैये के परिणामस्वरूप उन खेलों को डिमोटिवेशन और प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया गया है।"
ओलंपिक का जिक्र करते हुए याचिका में यह भी कहा गया कि दुनिया के सबसे बड़े मंच ओलंपिक पर सबसे अच्छे से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थता शीर्ष स्तर की प्रतियोगिता, बुनियादी ढांचे, अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं और प्रशिक्षण के संपर्क में कमी के कारण है।
केस शीर्षक: विशाल तिवारी बनाम भारत संघ और अन्य