सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में ठेके दिए जाने के संबंध में शिकायतों पर सीएजी रिपोर्ट के लिए याचिका पर विचार करने से किया इनकार
Shahadat
23 Nov 2024 11:13 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (23 नवंबर) को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें 2007-2011 के दौरान अरुणाचल प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों को बिना टेंडर प्रक्रिया के सरकारी ठेके दिए जाने की शिकायतों पर स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए सीएजी को निर्देश देने की मांग की गई थी।
जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र कुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और उचित मंच पर उचित उपाय करने की अनुमति दी।
कोर्ट ने कहा,
“1. कुछ समय तक बहस करने और वर्तमान एम.ए. पर विचार करने में हमारी आपत्ति पर आवेदक के वकील प्रशांत भूषण ने उचित मंच के समक्ष उचित कार्यवाही दायर करने के उद्देश्य से वर्तमान आवेदन को वापस लेने की अनुमति मांगी है, जैसा कि कानून के तहत अनुमेय हो सकता है। 2. एम.ए. वापस लेने की अनुमति दी जाती है। 3. विविध आवेदन को वापस लिए जाने के रूप में खारिज किया जाता है।”
आवेदक स्वैच्छिक अरुणाचल सेना के एडवोकेट प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि जनहित याचिका में न्यायालय के पिछले आदेश में सीएजी को शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया गया, लेकिन पिछले आठ महीनों में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने न्यायालय से सीएजी को स्थिति रिपोर्ट प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की।
जस्टिस त्रिवेदी ने स्पष्ट किया कि पिछला आदेश एक निर्देश नहीं बल्कि एक अपेक्षा थी, क्योंकि याचिकाकर्ता ने बाद के अनुबंधों के संबंध में एक अलग मामला दायर किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने सीएजी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश नहीं दिया था।
उन्होंने कहा,
"यह एक निर्देश नहीं था; यह अपेक्षा थी। हमने जानबूझकर कोई निर्देश नहीं दिया, क्योंकि आपने बाद के अनुबंधों के बारे में स्वतंत्र याचिका दायर की थी। हमने सीएजी से कोई रिपोर्ट आदि देने के लिए नहीं कहा है।"
भूषण ने जवाब दिया कि सीएजी की ओर से किसी भी प्रतिक्रिया के बिना आदेश निरर्थक था। उन्होंने न्यायालय को सूचित किया कि सीएजी को दो पत्र भेजने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला है।
"तो फिर आदेश का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके माननीय जज ने उन्हें जल्द से जल्द जांच करने के लिए कहा है तो सीएजी आठ महीने तक इस पर सोता रहा तो इसका क्या मतलब है? मैंने उन्हें दो पत्र लिखे। माननीय जज, आप सीएजी से स्थिति रिपोर्ट देने के लिए कह सकते हैं। यदि इस निर्देश का कोई अर्थ है तो कम से कम सीएजी को न्यायालय को सूचित करना चाहिए। अन्यथा मैं क्या कर सकता हूं।”
भूषण ने चिंता व्यक्त की कि यह स्थिति प्रभावी रूप से जनहित याचिका को खारिज करने के बराबर है, जो न्यायालय का इरादा नहीं था।
उन्होंने कहा,
“तब आदेश का कोई मतलब नहीं रह जाता। यह प्रभावी रूप से मेरी याचिका खारिज करने के बराबर है, जो न्यायालय का इरादा नहीं था।”
हालांकि, जस्टिस त्रिवेदी ने भूषण से कहा कि वे आवेदन वापस ले लें और उचित कानूनी कार्यवाही करें या सीधे सीएजी से संपर्क करें।
न्यायालय ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और अपने आदेश में दर्ज किया कि विविध आवेदन को वापस ले लिया गया, जिससे आवेदक को कानून के तहत अनुमेय उपायों को अपनाने की अनुमति मिल गई।
केस टाइटल- स्वैच्छिक अरुणाचल सेना बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य