सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की 12वीं क्लास की आंसर शीट की दोबारा जांच के लिए पोर्टल फिर से खोलने का आदेश देने से इनकार किया

Shahadat

26 Aug 2026 10:41 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की 12वीं क्लास की आंसर शीट की दोबारा जांच के लिए पोर्टल फिर से खोलने का आदेश देने से इनकार किया

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (25 अगस्त) को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) को आंसर शीट की ऑन-स्क्रीन जांच के लिए रिज़ल्ट के बाद वाली विंडो फिर से खोलने का आदेश देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि सुधार के लिए बताई गई विंडो सभी कैंडिडेट्स के लिए एक तय समय तक खुली थी।

    चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने इस मामले में दखल देने से इनकार किया, क्योंकि CBSE ने बताया कि तय विंडो के दौरान 1.68 लाख स्टूडेंट्स ने ऑन-स्क्रीन जांच के लिए सफलतापूर्वक अप्लाई किया था।

    सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने एक हफ़्ते के लिए नई विंडो खोलने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि CBSE की वेबसाइट पर तकनीकी दिक्कतों के कारण कुछ स्टूडेंट्स अपने एप्लीकेशन जमा नहीं कर पाए।

    याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कथित तकनीकी समस्याओं से बहुत कम कैंडिडेट्स प्रभावित हुए और एक हफ़्ते के लिए पोर्टल फिर से खोलने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा।

    हालांकि, चीफ़ जस्टिस ने सवाल किया कि तय समय-सीमा खत्म होने के बाद कोर्ट CBSE को यह सुविधा फिर से खोलने का आदेश क्यों दे।

    CJI सूर्य कांत ने कहा,

    "अगर आप बस का इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी बस छूट जाती है।"

    उन्होंने ज़ोर दिया कि जांच की विंडो सभी योग्य कैंडिडेट्स के लिए एक तय समय तक खुली थी।

    बेंच ने यह चिंता भी जताई कि पोर्टल फिर से खोलने से बड़ी संख्या में नए दावे सामने आ सकते हैं।

    चीफ़ जस्टिस ने कहा,

    "आज आप हमसे इसे फिर से खोलने के लिए कह रहे हैं। कल हज़ारों, या लाखों लोग फिर से दावे करने लगेंगे।"

    CBSE की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि तय समय के दौरान 1.68 लाख स्टूडेंट्स ने जांच की सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया था। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही इसी तरह की चुनौती को खारिज कर चुका है।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि CBSE के रिज़ल्ट के आधार पर एडमिशन पहले ही हो चुके हैं, इसलिए इस स्टेज पर प्रक्रिया को फिर से शुरू करना मुश्किल है।

    दखल देने का कोई कारण न पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑन-स्क्रीन जांच विंडो को फिर से खोलने की याचिका खारिज की।

    कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

    "दखल देने का कोई कारण नहीं है।"

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