पीएमएलए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को अंतरिम सुरक्षा देने से किया इनकार

LiveLaw News Network

16 Aug 2021 12:03 PM GMT

  • पीएमएलए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को अंतरिम सुरक्षा देने से किया इनकार

    सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को मनी लांड्र‌िंग केस में अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। उन्होंने मामले में किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई न हो, इसलिए सुरक्षा की मांग की थी।

    जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पूर्ण पीठ ने देशमुख को सीआरपीसी, 1973 के तहत उपलब्ध उपचारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता देते हुए कहा, "हम कोई अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं, याचिकाकर्ता को सीआरपीसी में उपायों का उपयोग करने की स्वतंत्रता है।"

    देशमुख की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने प्रस्तुत किया कि पूरा मामला विच हंट का है और उन्होंने तर्क दिया कि, "मुझे ईसीआईआर के संबंध में दस्तावेज लाने के लिए कहा गया था। उन्होंने अंततः मुझे एक और समन जारी किया और अंततः उन्होंने मेरे निजी सचिव और निजी सहायक को गिरफ्तार कर लिया। अंतरिम आदेशों पर, निरंतरता होनी चाहिए। मैं अन्य सभी मामलों के साथ बराबरी पर खड़ा हूं। एक पहलू जिस पर लॉर्डशिप विचार करेंगे, वह है पीएमएलए की धारा 50 है।"

    महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने 71 वर्षीय राकांपा नेता को मामले में पेश होने के लिए नया समन जारी किया था।

    ईडी ने अब तक देशमुख को तीन नोटिस जारी किए हैं, जिन्हें सोमवार को दक्षिण मुंबई में केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा गया हैमुंबई के वकील इंदरपाल बी सिंह ने मीडिया के लिए जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि देशमुख ने किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है।

    पूर्व मंत्री ने एजेंसी को भेजे अपने अंतिम पत्र में नोट‌िसों के गैर-अनुपालन के कारण COVID​​​​-19 संक्रमण की आशंका बताया था। उन्होंने इसके बजाय ईडी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दर्ज करने की पेशकश की।

    ईडी द्वारा नया सम्मन धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज आपराधिक मामले के संबंध में जारी किया गया था, जो कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये के रिश्वत और जबरन वसूली रैकेट से संबंधित था, जिसके कारण इस साल अप्रैल में देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था।

    ईडी ने पिछले महीने देशमुख के मुंबई और नागपुर स्थित परिसरों पर छापेमारी के बाद पहला समन जारी किया था। एजेंसी ने बाद में इस मामले में उनके दो सहयोगियों, निजी सचिव संजीव पलांडे (51) और निजी सहायक कुंदन शिंदे (45) को गिरफ्तार किया।

    सूत्रों ने कहा कि एजेंसी, वर्तमान मामले के अलावा देशमुख से उनके और उनके परिवार के सदस्यों के कुछ शेल कंपनियों के साथ कथित संबंधों के बारे में पूछताछ करना चाहती है, जिनका इस्तेमाल मुंबई पुलिस व्यवस्था में रिश्वतखोरी के वर्तमान आरोपों के सामने आने से बहुत पहले धन शोधन के लिए किया जा रहा था। .

    देशमुख और अन्य के खिलाफ ईडी का मामला तब सामने आया जब सीबीआई ने उन पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा किए गए कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोपों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में मामला दर्ज किया।

    पुलिस आयुक्त के पद से हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में, सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने निलंबित मुंबई पुलिस सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) सचिन वेज़ को मुंबई में बार और रेस्तरां से एक महीने में 100 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही करने के लिए कहा था।

    देशमुख को आरोपों के बाद अप्रैल में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उन्होंने बार-बार किसी भी गलत काम से इनकार किया है।

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