'कोई पूर्वनियोजित इरादा नहीं था': सुप्रीम कोर्ट ने कबूतर चुराने के आरोपी व्यक्ति को मारने वाले दोषी की जेल की सजा को कम किया

LiveLaw News Network

22 Sept 2021 3:43 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कबूतर को 'चोरी' करने के लिए एक आरोपी व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या करने वाले दोषी को सुनाई गई जेल की सजा को कम कर दिया।

    अदालत ने कहा कि हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी और दोषी व्यक्ति की ओर से मौत का कारण बनने या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, जिससे मौत होने की संभावना हो।

    अभियोजन का मामला ऐसा है कि दोषी और मृतक के बीच अचानक झगड़ा हुआ था, क्योंकि मृतक ने उसका कबूतर चुरा लिया था। अचानक हुए झगड़े पर जोश की गर्मी में दोषी (केहर सिंह) ने उसके साथ रॉड से मारपीट की थी। मृतक के सिर में दाहिनी ओर लगी रॉड से उसकी मौत हो गई। आगे आरोप है कि इसके बाद दोषी और सह-अभियुक्तों ने मृतक के शव को नहर में फेंक दिया था। सत्र न्यायालय ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हाईकोर्ट ने अपील में दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 302, 304 भाग एक में संशोधित किया और 12 साल के कठोर कारावास की सजा और 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया।

    अपील में दोषी ने तर्क दिया कि हाथापाई हुई थी और अचानक हुए झगड़े के चलते जुनून की गर्मी में लड़ाई हुई थी। यह एक पूर्व नियोजित कार्य नहीं था और मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था।

    जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने कहा,

    "रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि हाथापाई उसी समय हुई थी और अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में लड़ाई हुई थी। यह पूर्व-विचारित नहीं था, जैसा कि अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त की ओर से या तो मौत का कारण बनने या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनने का कोई इरादा नहीं है, जिससे मृत्यु होने की संभावना हो। हाईकोर्ट को आईपीसी की धारा 304 भाग I के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता को दोषी नहीं ठहराना चाहिए था। अपीलकर्ता की ओर से किसी भी इरादे से हमारा विचार है कि यह एक स्पष्ट मामला है, जहां आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए अपीलकर्ता की सजा को आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत संशोधित किया जाना है।

    आईपीसी की धारा 304 भाग II/34 के तहत एक को दोषी ठहराते हुए अदालत ने उसे सात साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई।

    हालांकि, आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि और तीन साल के कठोर कारावास की सजा और 500/- रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा गया।

    प्रशस्ति पत्र: एलएल 2021 एससी 488

    केस का नाम: काला सिंह @ गुरनाम सिंह बनाम पंजाब राज्य

    केस नं.| दिनांक: 2021 का सीआरए 1040-1041 | 21 सितंबर 2021

    कोरम: जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस हृषिकेश रॉय

    वकील: अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता भरत सूद, राज्य के लिए अधिवक्ता जसप्रीत गोगी

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