सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों के आपराधिक अतीत का खुलासा नहीं करने पर बीजेपी को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया
Avanish Pathak
27 Feb 2023 7:58 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2021 के उस आदेश पर पुनर्विचार किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान चुनावी उम्मीदवारों के आपराधिक अतीत के सार्वजनिक खुलासे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया था।
पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को अनुमति देते हुए जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बीआर गवई ने अदालत की अवमानना के लिए भारतीय जनता पार्टी पर लगे एक लाख रुपये के जुर्माने को वापस ले लिया।
पीठ ने कहा कि अदालत के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा नहीं की गई थी।
पुनर्विचार के तहत तहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश का एक हिस्सा था, जिसमें भाजपा को उम्मीदवारों की ओर से आपराधिक इतिहास के विवरण प्रकाशित करने के संबंध में अदालत के निर्देशों की अवमानना में पाया गया था।
फरवरी 2020 में, राजनीति में अपराधीकरण के खतरनाक उदय को रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अपने उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटों के भीतर या नामांकन के दो सप्ताह के भीतर, जो भी पहले हो, उनके उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण व्यापक रूप से प्रचारित करें।
अदालत ने कहा कि इस जानकारी में उम्मीदवार द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध की प्रकृति और जांच या परीक्षण के चरण को इंगित करना होगा। इसके अलावा, सूचना को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करना होगा, और राजनीतिक दलों की आधिकारिक वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड करना होगा।
अगस्त 2021 में जस्टिस आरएफ नरीमन ने पाया कि आठ राजनीतिक दलों ने अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया था और अदालत की अवमानना करने के लिए उन पर भारी जुर्माना लगाया थ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल (यूनाइटेड), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और लोक जनशक्ति पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने खुली अदालत में, अपने आदेश पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी, जिसमें उसने अपने पहले के निर्देशों का पालन न करने के लिए राजनीतिक दलों को दंडित किया था।
हालांकि सोमवार को बेंच ने बीजेपी को अवमानना के आरोपों से बरी करने का फैसला किया।
केस टाइटलः बीएल संतोष बनाम बृजेश सिंह व अन्य | रीव्यू पीटिशन (सिविल) नंबर 1151ऑफ 2021