"आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, इस अदालत के फैसले का कोई सम्मान नहीं " : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पर केंद्र को फटकार लगाई

LiveLaw News Network

6 Sep 2021 6:14 AM GMT

  • आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, इस अदालत के फैसले का कोई सम्मान नहीं  : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पर केंद्र को फटकार लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रिब्यूनल में रिक्तियों को भरने में देरी और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पारित करने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की, जिसे कोर्ट ने "अदालत द्वारा हटाए गए प्रावधानों की वर्चुअल प्रतिकृति" करार दिया।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की एक विशेष पीठ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को ट्रिब्यूनल के मामलों की स्थिति के बारे में अदालत की अत्यधिक नाराजगी से अवगत कराया।

    सीजेआई ने शुरुआत में कहा,

    "इस अदालत के फैसले का कोई सम्मान नहीं है। आप हमारे धैर्य का परीक्षण कर रहे हैं! कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था? आपने कहा कि कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था? नियुक्तियां कहां हैं?"

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

    "न्यायाधिकरण अधिनियम वस्तुतः मद्रास बार एसोसिएशन में इस न्यायालय द्वारा रद्द किए गए प्रावधानों की प्रतिकृति है।"

    न्यायमूर्ति नागेश्वर राव, जिन्होंने पिछले दो मद्रास बार एसोसिएशन के फैसले लिखे थे, ने सॉलिसिटर जनरल से जानना चाहा कि नियुक्तियां अदालत द्वारा पारित विभिन्न निर्देशों के अनुरूप क्यों नहीं की गई हैं।

    सीजेआई ने कहा कि अदालत स्थिति से "बेहद परेशान" है।

    सीजेआई ने कहा,

    "हमारे पास केवल तीन विकल्प हैं। एक, हम कानून पर रोक लगा दें। दो, हम ट्रिब्यूनल को बंद कर दें और उच्च न्यायालय को शक्तियां दे दें। तीन, हम खुद नियुक्तियां कर सकते हैं।"

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि सदस्यों की कमी के कारण एनसीएलटी और एनसीएलएटी जैसे न्यायाधिकरणों का कामकाज ठप हो गया है।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,

    "एनसीएलटी और एनसीएलएटी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। रिक्तियों के कारण, एनसीएलटी और एनसीएलएटी समय-सीमा का पालन करने में सक्षम नहीं हैं। एनसीएलटी और एनसीएलएटी के मानव रहित होने के कारण, एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। एएफटी के साथ भी यही स्थिति बनी हुई है।"

    सॉलिसिटर जनरल ने जवाब के लिए 2-3 दिन का समय मांगा। उन्होंने वित्त मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों को पढ़ा जिसमें कहा गया था कि खोज-सह-चयन समितियों द्वारा की गई सिफारिशों पर अंतिम निर्णय दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा।

    पीठ ने मामले को अगले सोमवार के लिए स्थगित करते हुए कहा,

    "हम उम्मीद करते हैं कि तब तक नियुक्तियां हो जाएंगी।"

    पीठ ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर भी नोटिस जारी किया। रमेश की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ एएम मनु सिंघवी ने पीठ को अधिनियम के प्रावधानों की ओर इशारा किया, जो कि पुन: अधिनियमित किए गए हैं, कोर्ट ने जिन प्रावधानों को रद्द कर दिया था ।

    सीजेआई ने टिप्पणी की,

    "हम बाद के कानून को ज्यादा महत्व नहीं देने जा रहे हैं। मद्रास बार एसोसिएशन का फैसला अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद पारित किया गया था।"

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि विधायिका निर्णय के आधार को छीन सकती है, लेकिन वह ऐसा कानून पारित नहीं कर सकती जो निर्णय के विपरीत हो।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

    "आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत कानून नहीं बना सकते।"

    अंतत: पीठ ने मामलों को अगले सोमवार के लिए स्थगित कर दिया।

    सीजेआई ने मामले को स्थगित करते हुए कहा,

    "हम किसी टकराव में दिलचस्पी नहीं रखते या आमंत्रित नहीं करते हैं। हम इसे अगले सोमवार को सूचीबद्ध कर रहे हैं। तब तक नियुक्तियां की जानी चाहिए।"

    सॉलिसिटर जनरल कोर्ट के विचारों से मंत्रालय को अवगत कराने के लिए सहमत हुए।

    मामला : दिल्ली बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, जयराम रमेश बनाम भारत संघ और स्टेट बार काउंसिल ऑफ एमपी बनाम भारत संघ)

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