सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर करने में देरी के लिए सीबीआई को फटकार लगाई; नए निदेशक से समय पर फाइलिंग सुनिश्चित करने को कहा
LiveLaw News Network
23 July 2021 3:33 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया कि भविष्य में अपील दायर करने और कानून के अन्य कदमों को उठाने में देरी न हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश यह देखते हुए दिया कि उसके अधिकारियों की ओर से निर्धारित समय के भीतर ऐसा करने में देरी हो रही है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देरी के कारणों के संबंध में "गंभीर संदेह" को जन्म देता है।
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की पीठ ने सीबीआई निदेशक को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया कि अपील दायर करने और कानून के अन्य चरणों की निगरानी एक आईसीटी मंच पर की जाए।
पीठ हाईकोर्ट के 26 जून, 2019 के एक फैसले के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर एक एसएलपी पर विचार कर रही थी। हाईकोर्ट के इस फैसले ने विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, रायपुर के नवंबर, 2012 के फैसले को पलट दिया गया था और विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, रायपुर ने प्रतिवादियों को आईपीसी की धारा 468 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13, 120बी, 420, 471 आर के तहत दोषी ठहराया गया था। सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को पलटे हुए हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को बरी कर दिया था।
पीठ ने कहा कि एसएलपी दाखिल करने में भारत संघ की ओर से देरी हुई है और देरी को माफ करने का आवेदन इसके लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
पीठ ने व्यक्त किया कि COVID-19 की सही व्याख्या की मांग की गई है, को पूरी अवधि के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मार्च, 2020 में महामारी की शुरुआत से बहुत पहले एचसी के फैसले पारित किए गए थे।
पीठ ने कहा,
"ऐसे मामलों में जहां कोई बरी हो गया है, हमें यह पता लगाने में देरी के लिए दिए गए स्पष्टीकरण की प्रकृति पर उचित ध्यान देना होगा कि माफी का मामला बनाया गया है या नहीं।"
एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने यह स्वीकार करते हुए कि सरकार की ओर से देरी हुई है, ने पीठ से इस मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने का आग्रह किया- "यह जालसाजी और गबन का मामला है। यह पीसी अधिनियम के तहत एक मामला है! कृपया मामले के तथ्यों के क्लिनिंग को देखें!"
न्यायमूर्ति शाह ने टिप्पणी की,
"अगर यह इतना गंभीर मामला था, तो इस अपील को दायर करने में त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यह कार्यप्रणाली है- आपके अधिकारियों ने प्रतिवादियों के साथ मिलकर अपील दायर नहीं की!"
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,
"मामले की प्रकृति को देखें। निचली अदालत ने दोषसिद्ध किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। हमें दूसरे पक्ष के साथ भी न्याय करना है।"
न्यायमूर्ति शाह ने आगे कहा,
"हमें सरकार पर यह प्रभाव डालना चाहिए कि यदि कोई त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, तो एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परिसीमा अधिनियम को जानबूझकर अनदेखा किया गया था!"
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,
"नए सीबीआई निदेशक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की देरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रकार की निगरानी तंत्र है। क्षेत्रीय इकाइयां अपील दायर करने के खिलाफ फैसला कर सकती हैं और निगरानी की जानी चाहिए।"