'लोगों को वैक्सीन स्लॉट नहीं मिल रहे हैं; लोग परेशान हो रहे हैं': सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन के लिए CO-WIN पर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पर सवाल उठाए
LiveLaw News Network
31 May 2021 2:53 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को COVID-19 वैक्सीनेशन का एक स्लॉट बुक करने के लिए CO-WIN ऐप पर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्य आवश्यकता पर गंभीर चिंता व्यक्त की, क्योंकि भारत की आबादी के एक बड़े वर्ग के पास स्मार्ट फोन और इंटरनेट की पहुंच नहीं है।
देश में "डिजिटल डिवाइड" पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा,
"आप डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया कहते रहते हैं, लेकिन आप जमीनी हकीकत से अवगत नहीं हैं।"
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पूछा,
"आप निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आप डिजिटल डिवाइड का जवाब कैसे देंगे? आप उन प्रवासी मजदूरों के सवाल का जवाब कैसे देते हैं, जिन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है? झारखंड के एक गरीब कार्यकर्ता को एक आम केंद्र में जाना पड़ता है "
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ COVID-19 से संबंधित मुद्दों (महामारी के दौरान आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति के पुन: वितरण में) पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।
केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि किसी व्यक्ति को दी जाने वाली खुराक की संख्या और वैक्सीन के प्रकार और व्यक्ति की पात्रता मानदंड को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। केंद्र ने यह भी कहा है कि बिना डिजिटल पहुंच वाले लोग वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए गांव के कॉमन सेंटर, दोस्तों, परिवार या गैर सरकारी संगठनों की मदद ले सकते हैं।
बेंच ने पूछा कि अगर शहरी केंद्रों में लोगों को वैक्सीन स्लॉट मिलना मुश्किल हो रहा है, तो प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों का भविष्य क्या होगा?
न्यायमूर्ति रवींद्र भट ने कहा,
"यह लोगों के बीच एक डर है। मुझे देश भर के लोगों से संकट के समय फोन आए हैं कि उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। वे सभी दूसरी लहर के साए में चले गए हैं।"
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपनी चिंताओं को उठाया,
"डिजिटल डिवाइड के बारे में क्या? सभी को CO-WIN पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए इस ऐप पर वैक्सीनेशन शुरू करना वास्तविक रूप से संभव है? आप उनसे ऐसा कैसे करने की उम्मीद करते हैं? हमारे अपने कानून क्लर्कों और दोस्तों ने कोशिश की है। क्यों हम लोगों के साथ कॉमरेडिटीज के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं और जो एक ही समान हाशिए पर हैं?"
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा,
"अगर हम कहते हैं कि कोई समस्या है, तो हम आपसे इस पर गौर करने की उम्मीद करते हैं। भारत में डिजिटल एजुकेशन परिपूर्ण नहीं है। मैं ई-समिति का अध्यक्ष हूं। मैंने उन समस्याओं को देखा है, जो इसे पीड़ित करती हैं। आपको लचीला होना होगा और अपने कान जमीन पर रखने होंगे।"
न्यायाधीश ने पूछा,
"यहां तक कि गांवों में भी उन्हें एक साझा केंद्र में वैक्सीनेशन कराना होता है। क्या यह वास्तव में व्यावहारिक है?"
एसजी ने कहा कि सरकार ने कुछ ढील दी है और कुछ श्रेणियों में कार्यस्थल के वैक्सीनेशन और वॉक-इन वैक्सीनेशन की अनुमति दी है। एसजी ने कहा कि वह एक हलफनामे में ब्योरा देंगे। केंद्र सरकार के शीर्ष कानून अधिकारी ने यह भी कहा कि सरकार की नीति "पत्थर पर लिखी लकीर" नहीं है और गतिशील स्थिति का जवाब देने के लिए लचीली है।
अदालत ने सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर केंद्र से न्यायाधीशों द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देने को कहा है।