BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने पर RJD MLC को निष्कासित करने का फैसला खारिज किया

Shahadat

25 Feb 2025 6:25 AM

  • BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने पर RJD MLC को निष्कासित करने का फैसला खारिज किया

    सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहने के लिए RJD MLC सुनील कुमार सिंह को निष्कासित करने का बिहार विधान परिषद का फैसला खारिज किया।

    हालांकि कोर्ट ने पाया कि सिंह का आचरण "घृणित" और "अनुचित" था, लेकिन उसने निष्कासन की सजा को "अत्यधिक अत्यधिक" और "अनुपातहीन" माना। निष्कासन ने न केवल सिंह के अधिकारों का उल्लंघन किया, बल्कि उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले मतदाताओं के अधिकारों का भी उल्लंघन किया।

    कोर्ट ने कहा कि सिंह द्वारा पहले से ही भुगते गए सात महीने के निष्कासन को सिंह के कदाचार के लिए निलंबन और उचित सजा माना जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्होंने परिषद के निर्णयों में केवल सजा की प्रकृति की परिसीमा तक ही हस्तक्षेप किया। फैसले को उनके आचरण की क्षमा के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

    कोर्ट ने सिंह द्वारा आयोजित सीट पर उपचुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना भी खारिज की। न्यायालय ने सिंह को भविष्य में ऐसी टिप्पणी न करने की चेतावनी भी दी।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने 29 जनवरी को आदेश सुरक्षित रखने के बाद यह फैसला सुनाया।

    फैसले के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

    1. विधायिका द्वारा लिए गए निर्णयों पर सवाल उठाने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। विधायिका में कार्यवाही और विधायी निर्णय अलग-अलग होते हैं। बाद के मामले में संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत न्यायिक पुनर्विचार के लिए प्रतिबंध लागू नहीं हो सकता। विधायी निर्णयों की न्यायिक समीक्षा विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं है।

    2. विधान परिषद की आचार समिति के निर्णय विधायी कार्यों का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए वे न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त नहीं हैं।

    3. विधान परिषद द्वारा लगाए गए दंड की आनुपातिकता पर पुनर्विचार न्यायालयों द्वारा किया जा सकता है। अनुपातहीन दंड लगाने से लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर होते हैं। मतदाता भी प्रभावित होते हैं। फैसले में उन सिद्धांतों को रेखांकित किया गया, जिन पर न्यायालय को यह पता लगाते समय विचार करना चाहिए कि दंड आनुपातिक हैं या नहीं।

    4. याचिकाकर्ता का आचरण "घृणित" और "परिषद के सदस्य के लिए अनुचित" था। उसके आचरण के बावजूद, न्यायालय ने कहा कि परिषद को उदारता दिखानी चाहिए। याचिकाकर्ता का निष्कासन न केवल उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि मतदाताओं के अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता को दी गई सज़ा उसके द्वारा लगाए गए कदाचार के लिए अत्यधिक और अनुपातहीन थी। सदन को अधिक संतुलित उपाय अपनाना चाहिए।

    5. हालांकि, मामले को सज़ा की मात्रा तय करने के लिए सदन को वापस भेजा जा सकता है, लेकिन न्यायालय ने कहा कि सज़ा के स्थान पर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

    Case Details: SUNIL KUMAR SINGH v. BIHAR LEGISLATIVE COUNCIL AND ORS., W.P.(C) No. 530/2024

    Next Story