सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक केस के आरोपियों से मिलीभगत करने के लिए तिहाड़ जेल अधिकारियों को फटकार लगाई

LiveLaw News Network

26 Aug 2021 11:38 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को यूनिटेक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंद्र बंधुओं की मिलीभगत से जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाने, कार्यवाही को बाधित करने, जांच को पटरी से उतारने आदि के लिए अवैध गतिविधियों में लिप्त होने के लिए फटकार लगाई।

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने चंद्र बंधुओं को आर्थर रोड जेल, मुंबई और तलोजा जेल में अलग-अलग रखने के लिए स्थानांतरित कर दिया। अदालत ने यह भी पूछा कि ईडी द्वारा जेल कर्मचारियों के खिलाफ कुछ आरोप लगाने के बावजूद दिल्ली पुलिस आयुक्त ने 10 दिनों तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।

    पीठ ने आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करने और 4 सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

    पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस अदालत के 9 मई, 2019 के आदेश में, फोरेंसिक ऑडिटर द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट का एक स्पष्ट संदर्भ है, जिससे यह सामने आया कि सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो यूनिटेक के मुख्य वित्तीय अधिकारी के कब्जे में थे, उनका एक्सेस फोरेंसिक ऑडिटर को नहीं दिया गया, नतीजतन, इस अदालत के आदेश में सहयोग की कमी नज़र आई।

    इस पृष्ठभूमि में अदालत ने विशेष रूप से उन सुविधाओं का उल्लेख किया जो आरोपी संजय चंद्रा और यूनिटेक लिमिटेड के पूर्व निदेशक अजय चंद्रा को उपलब्ध कराई गई, जो तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि जेल मैनुअल के संदर्भ में सामान्य प्रक्रिया में उपलब्ध सुविधा के अलावा वे किसी भी अतिरिक्त सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे।

    बेंच ने कहा,

    " इन निर्देशों को रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा तिहाड़ सेंट्रल जेल के जेल अधीक्षक को सूचित किया गया।"

    पीठ ने आगे कहा कि कार्यवाही के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने 5 अप्रैल, 2021 और 16 अगस्त, 2021 की दो स्टेटस रिपोर्ट दायर की हैं। स्टेटस रिपोर्ट उस प्रगति को दर्शाती है जो जांच के दौरान हुई है।

    पीठ ने कहा,

    "16 अगस्त, 2021 की स्टेटस रिपोर्ट में 16 अगस्त, 2021 को सहायक निदेशक, HIU, ED द्वारा पुलिस आयुक्त को संबोधित पत्र की एक प्रति है। पत्र में तिहाड़ सेंट्रल के परिसर के तरीके का विशिष्ट विवरण है। (1) जेल मैनुअल का उल्लंघन करके अवैध गतिविधियों में लिप्त होना; (2) कार्यवाही को समाप्त करने के प्रयास करना; (3) गवाहों को प्रभावित करना और जांच को पटरी से उतारने का प्रयास करना।"

    पीठ ने आगे कहा कि ईडी के लिए एएसजी माधवी दीवान ने अपनी दलीलों के दौरान स्टेटस रिपोर्ट की मुख्य सामग्री उल्लेख किया है:

    "हमने श्री केएम नटराज, एएसजी को सुना है, और विशेष रूप से पुलिस आयुक्त, दिल्ली द्वारा 16 अगस्त, 2021 को संचार की प्राप्ति पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछताछ की है। संचार की सामग्री गंभीर और परेशान करने वाले मुद्दों को प्रकट करती है। अदालत को विशेष रूप से यह चिंता है कि यदि पत्र की सामग्री सत्य है तो अदालत के प्रयासों को इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में जेल कर्मचारियों की मिलीभगत से कम करने की कोशिश की गई है।"

    पीठ ने आगे कहा कि दूसरी "स्टेटस रिपोर्ट कुछ पहलुओं पर विस्तार से बताती है जो पहले ही पुलिस आयुक्त को संचार में बताए जा चुके हैं। "इस पृष्ठभूमि में हमारा विचार है कि पुलिस आयुक्त को 16 अगस्त, 2021 को उन्हें संबोधित संचार की सामग्री की तत्काल जांच करनी चाहिए ताकि सभी अधिकारी और कर्मचारी जो पाए जाएंगे। कानून के उल्लंघन में मिलीभगत को जवाबदेह ठहराया जाता है। यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होनी चाहिए और की गई कार्रवाई पर चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की जानी चाहिए।

    बेंच को निर्देश दिया कि हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि जांच जो आयुक्त द्वारा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है पुलिस का संचालन आयुक्त द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा और किसी अन्य अधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा।

    पीठ ने इसके अलावा पुलिस आयुक्त को संचार की सामग्री की पूरी तरह से जांच करने के निर्देश दिये।

    पीठ ने कहा,

    "हमारा विचार है कि अब तक के रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि इस अदालत के आदेशों के बावजूद, तिहाड़ सेंट्रल जेल की सीमा के भीतर गतिविधियां हो रही हैं, जहां 2 आरोपी बंद हैं, जिसमें अदालत के अधिकार को कमजोर करने की प्रवृत्ति है। साथ ही जांच को पटरी से उतारने के लिए जो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आदेश दिया गया है, जिसमें पीएमएलए भी शामिल है लेकिन सीमित नहीं है।

    हम आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि आरोपी को तुरंत तिहाड़ सेंट्रल जेल से आर्थर रोड जेल, मुंबई के परिसर में स्थानांतरित कर दिया जाए और तलोजा सेंट्रल जेल में अलग से रखा जाए। इस संचार की एक प्रति रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा डीजीपी, महाराष्ट्र को अग्रेषित की जाएगी ताकि दो आरोपियों के आवास के लिए तुरंत व्यवस्था की जा सके।

    पीठ ने कहा,

    "जहां आरोपियों को स्थानांतरित किया जाना है उन दोनों जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उन्हें अदालती कार्यवाही में भाग लेने के लिए उपलब्ध कराया जाएगी, जहां उनकी आवश्यकता होगी।"

    बेंच ने कहा,

    "हम चाहते हैं कि ईडी की जांच में तेजी आए। जांच काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही है और अब हम उम्मीद करते हैं कि अदालत को चार सप्ताह की अवधि के भीतर जांच की स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए।

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