सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ़ 35 साल की देरी के आधार पर पुलिस अधिकारी के ख़िलाफ़ मुक़दमा रद्द करने का दिया प्रस्ताव

Shahadat

23 April 2026 3:32 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ़ 35 साल की देरी के आधार पर पुलिस अधिकारी के ख़िलाफ़ मुक़दमा रद्द करने का दिया प्रस्ताव

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुलिस अधिकारी के ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई, जब उसने मुक़दमे की कार्यवाही में 35 साल की देरी पर ध्यान दिया। कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ़ देरी के आधार पर ही अधिकारी के ख़िलाफ़ कार्यवाही रद्द करने के पक्ष में है, लेकिन कोई भी आदेश देने से पहले वह राज्य के अधिकारियों की बात सुनना चाहेगा।

    जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और पुलिस अधिकारी की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया गया।

    बेंच ने अपने आदेश में कहा:

    "इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लगभग 35 साल बीत चुके हैं, हम सिर्फ़ इसी आधार पर कार्यवाही रद्द करने के पक्ष में हैं। हालांकि, कोई भी आदेश देने से पहले, हम राज्य (राज्यों) की बात सुनना चाहेंगे।"

    संक्षेप में मामला

    याचिकाकर्ता-पुलिस अधिकारी के ख़िलाफ़ 1989 में इलाहाबाद के रामबाग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। उस पर IPC की धारा 147 (दंगा करने की सज़ा), 323 (जानबूझकर चोट पहुँचाने की सज़ा) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और रेलवे अधिनियम की धारा 120 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुक़दमा चल रहा है।

    यह मुक़दमा 1991 से प्रयागराज कोर्ट में लंबित है। इस मामले में कुल 5 आरोपियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की गई, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है और 2 को बरी कर दिया गया, क्योंकि राज्य पक्ष मौखिक गवाही के लिए गवाह पेश करने में नाकाम रहा।

    याचिकाकर्ता की मुक़दमा रद्द करने की अपील ख़ारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था:

    "रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने और इस चरण पर मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि इस चरण पर आवेदक के ख़िलाफ़ कोई अपराध नहीं बनता है। अदालत में दी गई सभी दलीलें तथ्यों के विवादित सवालों से संबंधित हैं, जिन पर इस अदालत द्वारा CrPC की धारा 482 के तहत फ़ैसला नहीं दिया जा सकता। हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। उपरोक्त मामले की पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की अपील ख़ारिज की जाती है।"

    व्यथित होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उत्तराखंड राज्य को पक्षकार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 अप्रैल के लिए निर्धारित की।

    Case Title: KAILASH CHANDRA KAPRI v. STATE OF UTTAR PRADESH, SLP (Crl.) No(s).6564/2026

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