सुप्रीम कोर्ट ने SCBA में चुनाव सुधारों के लिए पूर्व SC जज की अध्यक्षता में समिति गठित करने की योजना बनाई

Shahadat

17 Feb 2025 4:51 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने SCBA में चुनाव सुधारों के लिए पूर्व SC जज की अध्यक्षता में समिति गठित करने की योजना बनाई

    सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में समिति गठित करेगा, जिसमें दो सीनियर एडवोकेट (एक पुरुष और एक महिला), दो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (पुरुष और एक महिला) और एक अनुभवी एडवोकेट शामिल होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) में चुनावों के लिए सुधारों का सुझाव देंगे।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ सीनियर एडवोकेट विकास सिंह द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें SCBA में कुछ सुधारों का सुझाव दिया गया। उनके द्वारा बताए गए सुधारों में से एक यह है कि SCBA के अध्यक्ष का चुनाव कौन लड़ सकता है। उनके सुझाव के अनुसार, उम्मीदवार को सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 100 बार मुख्य रूप से पेश होना चाहिए।

    जस्टिस कांत ने यहां कहा कि समिति का गठन करना बेहतर तरीका होगा, जो मसौदा नियम तैयार कर सके और कोर्ट को रिपोर्ट सौंप सके।

    जस्टिस कांत ने कहा:

    "हम तीन-चार [सदस्यों] की समिति बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जो चुनावी राजनीति में शामिल नहीं होंगे। जैसे मिस्टर सिब्बल को बाहर रखा जाना है, वैसे ही मिस्टर विकास सिंह को भी बाहर रखा जाना है। हमें कुछ पांच नामों की ज़रूरत है। हम कुछ नामों के बारे में सोचेंगे।"

    सीनियर एडवोकेट और SCBA के अध्यक्ष कपिल सिब्बल और सिंह ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया।

    सिब्बल ने कहा:

    "क्या मैं एक और बात सुझा सकता हूं? जज को शामिल किया जा सकता है।"

    जस्टिस कांत ने जस्टिस विश्वनाथन के साथ चर्चा करने के बाद कहा कि उन्होंने पूर्व जजों के दो नामों पर फैसला किया और खंडपीठ उन्हें समिति का हिस्सा बनने के लिए मनाने की कोशिश करेगी, बशर्ते कि वे उपलब्ध हों।

    जस्टिस कांत ने कहा:

    "हमने दो पूर्व जजों को चुना है। हम उनसे अनुरोध कर सकते हैं और हम उनमें से कम से कम एक को मनाने की कोशिश करेंगे। दोनों ने अपना पूरा जीवन बार में बिताया। हम उनसे इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने का अनुरोध कर सकते हैं। हम उनसे अपनी पसंद के वकील रखने के लिए कहेंगे।"

    जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि अन्य सदस्यों के नाम तय करने का काम पूर्व जजों पर छोड़ दिया जाना चाहिए और केवल व्यक्तियों की श्रेणियों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

    न्यायालय ने कोई आदेश पारित नहीं किया।

    इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई 3 मार्च को रखी, जहां विभिन्न वकीलों द्वारा सुझाए गए नामों पर विचार किया जाएगा।

    केस टाइटल: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम बी.डी. कौशिक, डायरी संख्या 13992-2023

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