विदेश यात्रा मामले में सांसद कार्ति पी चिदंबरम को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का दिया आदेश

Shahadat

7 Aug 2025 3:16 PM IST

  • विदेश यात्रा मामले में सांसद कार्ति पी चिदंबरम को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने   1 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का दिया आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सांसद कार्ति पी चिदंबरम द्वारा 2022 में विदेश यात्रा की पूर्व शर्त के रूप में न्यायालय के महासचिव के पास जमा की गई 1 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का आदेश दिया।

    जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि 2022 के आदेश के अनुसार, चिदंबरम ने विदेश यात्रा की और भारत लौटने के बाद अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा कर दिया।

    बेंच ने आदेश दिया,

    "विविध आवेदन स्वीकार किया जाता है। उनके द्वारा जमा की गई 1 करोड़ रुपये की राशि और उस पर अर्जित ब्याज को एक सप्ताह में जारी करने का निर्देश दिया जाता है।"

    न्यायालय सीनियर एडवोकेट और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति पी चिदंबरम द्वारा 2023 में दायर विविध आवेदन पर विचार कर रहा था, जिसमें न्यायालय के 2022 के आदेश के अनुपालन में जमा की गई राशि की वापसी का अनुरोध किया गया था।

    उन्हें विदेश यात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ी, क्योंकि उस समय वह एयरसेल-मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया मामलों में जमानत पर थे और राहत प्रदान करते हुए न्यायालय ने उन्हें अपनी अनुमति के बिना देश छोड़ने पर रोक लगा दी थी।

    2021 में भी न्यायालय ने एक करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर चिदंबरम की विदेश यात्रा की अर्जी स्वीकार कर ली थी। इसके बाद, 2022 में भी इसी तरह का आदेश पारित किया गया था।

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