BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार वकील को रिहाई करने का दिया आदेश
Shahadat
12 Nov 2025 11:30 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 नवंबर) को हरियाणा पुलिस द्वारा एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए वकील विक्रम सिंह की रिहाई का आदेश दिया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।
पीठ ने निर्देश दिया कि सिंह को 10,000 रुपये के जमानत बांड पर तत्काल रिहा किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने दलील दी कि पुलिस वकील पर मुवक्किलों का विवरण उजागर करने का दबाव बना रही थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि मिहिर शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य के हालिया फैसले के अनुसार कोई लिखित आधार प्रस्तुत नहीं किया गया।
पीठ ने आदेश में कहा,
"इस मामले को देखते हुए हम अंतरिम संरक्षण प्रदान करने के पक्ष में हैं। किसी भी स्थिति में याचिकाकर्ता पेशे से वकील है। इसलिए न्याय से भागने की संभावना नहीं है। अंतरिम आदेश के रूप में हम प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा करने का निर्देश देते हैं।"
कोर्ट ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि वह गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को तुरंत आदेश से अवगत कराएं।
पिछले सप्ताह, दिल्ली जिला कोर्ट के बार संघों ने वकील की गिरफ्तारी के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया था।
सिंह को गुरुग्राम स्पेशल टास्क फोर्स ने 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और 1 नवंबर को फरीदाबाद के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
यह FIR सूरजभान नामक व्यक्ति की हत्या के संबंध में दर्ज की गई, जिसकी कथित तौर पर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के गिरोह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। विक्रम सिंह के मुवक्किल ज्योति प्रकाश उर्फ बाबू को इस मामले में 16 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया गया था।
याचिका के अनुसार, सिंह ने अदालत में कई आवेदन दायर कर आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल के साथ पुलिस हिरासत में दुर्व्यवहार किया जा रहा है।
Case Details : VIKRAM SINGH Versus STATE OF HARYANA AND ORS.| W.P.(Crl.) No. 471/2025

