सुप्रीम कोर्ट ने NEET क्वालिफाई न करने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए गुजरात के 6 आयुर्वेद कॉलेजों के खिलाफ जांच का आदेश दिया
Shahadat
5 Feb 2026 11:19 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया, जिसने उन स्टूडेंट्स को राहत देने से मना किया, जिन्हें गुजरात के कॉलेजों ने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BAMS) और बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS) कोर्स में कंडीशनल एडमिशन दिया था।
जो स्टूडेंट्स NEET-UG 2019-20 में शामिल हुए, उन्होंने 2018 के संशोधित आयुष नियमों द्वारा तय न्यूनतम NEET पर्सेंटाइल क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन कॉलेजों ने उन्हें इस उम्मीद में कंडीशनल एडमिशन दे दिया कि केंद्र सरकार बाद में कट-ऑफ कम कर सकती है, जैसा कि पहले कुछ मामलों में हुआ था। नियमों के अनुसार, BAMS/BHMS कोर्स में एडमिशन पाने के लिए अनारक्षित कैटेगरी में न्यूनतम कट-ऑफ पर्सेंटाइल 50% है।
यह मामला सबसे पहले सिंगल जज के पास गया, जिन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स का एडमिशन बरकरार नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उन्होंने संशोधित आयुष नियमों को चुनौती नहीं दी थी। जज ने यह भी कहा कि कंडीशनल एडमिशन में साफ तौर पर लिखा कि एडमिशन कट-ऑफ मार्क्स में कमी के लिए आयुष की मंजूरी पर निर्भर है।
इसे कोर्ट के अंदर अपील के जरिए चुनौती दी गई, जिसमें तर्क दिया गया कि सिंगल जज ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम फेडरेशन ऑफ सेल्फ-फाइनेंस्ड आयुर्वेदिक कॉलेज, पंजाब और अन्य (2020) मामले पर विचार नहीं किया, जिसमें ऐसी ही स्थिति पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज को एडमिशन के लिए जरूरी न्यूनतम मार्क्स कम करने की इजाजत दी, क्योंकि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार न्यूनतम मार्क्स हासिल करने में फेल हो गए।
हालांकि, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज का आदेश बरकरार रखा, यह साफ करते हुए कि एडमिशन पाने के लिए न्यूनतम पर्सेंटाइल जरूरी है। इसमें यह भी जोड़ा गया कि संबंधित नियम सरकार के साथ सलाह करके काउंसलिंग के साथ कट-ऑफ पर्सेंटाइल को कम करने का अधिकार देते हैं, अगर सीटें खाली रह जाती हैं। लेकिन ऐसा अधिकार स्टूडेंट्स को अपने आप एडमिशन मांगने का हक नहीं देगा।
हाईकोर्ट के जस्टिस आशुतोष शास्त्री और जस्टिस दिव्येश ए. जोशी की बेंच ने यह भी कहा कि जो स्टूडेंट्स इस प्रक्रिया से अनजान थे, उनके प्रति कोई "अनावश्यक सहानुभूति" नहीं दिखाई जा सकती।
जब 29 जनवरी को जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी तो कोर्ट ने आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि यह मामला अवैध एडमिशन से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा उठाता है, जो स्टूडेंट्स के भविष्य पर असर डाल रहा है।
जिन कॉलेजों ने उन्हें एडमिशन दिया था, वे हैं अनन्या कॉलेज ऑफ़ आयुर्वेद, कलोल; भार्गव आयुर्वेद कॉलेज, दहेमी; इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ आयुर्वेद, राजकोट; बी.जी. गरैया आयुर्वेद कॉलेज, राजकोट; ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ़ आयुर्वेद, राजकोट; और जय जलाराम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, शिवपुरी।
इसलिए कोर्ट ने इन छह कॉलेजों द्वारा अवैध एडमिशन देने के मामले में जांच का आदेश देना ज़रूरी समझा। कोर्ट ने इन कॉलेजों को नोटिस जारी किया और उन्हें एक डिटेल में एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया, जिसमें उन हालात के बारे में बताया जाए, जिनमें उन्होंने स्टूडेंट्स को कोर्स के तीसरे, चौथे और पांचवें साल में अवैध रूप से जारी रखा।
इसके अलावा, कोर्ट ने गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी और सेंट्रल काउंसिल ऑफ़ इंडियन मेडिसिन को भी जॉइंट कमेटी बनाने और इस मामले में डिटेल में जांच करने का निर्देश दिया। कमेटी का काम यह होगा कि वह स्टूडेंट्स से सभी ज़रूरी जानकारी और कॉलेजों से डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है।
आगे कहा गया,
"हम निर्देश देते हैं कि स्टूडेंट्स और ये कॉलेज जांच करने में कमेटी को पूरा सहयोग देंगे।"
इस मामले की सुनवाई चार हफ़्ते बाद होगी।
Case Details: SURPALSINH BHARATSINH KHANT & ORS. v. UNION OF INDIA & ORS.|Special Leave to Appeal (C) No(s). 27252-27256/2023

