"एडमिशन प्रोसेस अंतहीन नहीं हो सकती": सुप्रीम कोर्ट ने नर्सिंग कोर्स में खाली सीटों को भरने के लिए अतिरिक्त मॉप-अप राउंड की मांग खारिज की

Shahadat

10 Jun 2022 7:15 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए नर्सिंग कोर्स में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए टाइम शेड्यूल बढ़ाने और अतिरिक्त मॉप-अप राउंड आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन के लिए टाइम शेड्यूल का पालन करना होगा।

    पीठ ने आदेश में आगे कहा,

    "हाईकोर्ट ने याचिका पर विचार करने और खाली रह गई सीटों को भरने के लिए आगे के मॉप-अप राउंड में कोई राहत देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं का यह निवेदन है कि जहां तक ​दो अन्य संस्थानों का संबंध है, इसे बढ़ाया गया है। अब हम न तो यहां के रहे हैं न ही वहां के। कोई नकारात्मक भेदभाव नहीं हो सकता। अन्य सभी संस्थानों के संबंध में टाइम लिमिट का पालन किया गया है। यहां तक ​​​​कि 15 मई की तारीख भी चली गई है। शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश की प्रक्रिया अंतहीन नहीं हो सकती है। समय सारिणी से कोई भी विस्तार या विचलन शिक्षा को प्रभावित कर सकता है।"

    23 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग वाली रिट को खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एसएलपी में टिप्पणियों का प्रतिपादन किया गया, जिसने शैक्षणिक सत्र के लिए बीएससी (ऑनर्स), नर्सिंग में प्रवेश पूरा करने की अंतिम तिथि 15 जून तक बढ़ा दी थी।

    जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा,

    "हम भारतीय नर्सिंग काउंसिल के साथ-साथ यूनिवर्सिटी की ओर से पेश वकील के तर्क में योग्यता पाते हैं कि यदि तारीख आगे बढ़ाई जाती है तो यह देश भर के सभी कॉलेजों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है और शैक्षणिक सत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करने की संभावना है। जिन सीटों को भरने की मांग की गई है, वे शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए सीटें हैं। शैक्षणिक सत्र में महामारी के कारण देरी हुई है। सामान्य परिस्थितियों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शिक्षण मई के अंत तक पहले ही समाप्त हो चुका होगा और परीक्षाएं पहले ही चल रही होंगी। हालांकि, पिछले दो वर्षों में मौजूद अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में एडमिशन प्रोसेस में देरी हुई है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रक्रिया में और देरी होनी चाहिए। इसका परिणाम वास्तव में छात्रों के लिए शून्य वर्ष हो सकता है।"

    सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के वकील ने सुनवाई में कहा कि याचिकाकर्ता जो कि जीजीएसआईपीयू से संबद्ध कॉलेज है, ने दलील दी कि यूनिवर्सिटी से संबद्ध है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 15 मई तक जारी रखी जाए, लेकिन अपीलकर्ता और अन्य गैर-केंद्र सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों के लिए प्रक्रिया 7 अप्रैल, 2022 को बंद कर दी गई थी।

    वकील ने आगे तर्क दिया,

    "कट ऑफ डेट 31 मार्च है और प्रवेश 15 मई तक चले गए हैं। 6 में से दो कॉलेजों के लिए एमडिशन 15 मई तक जाता है। काउंसलिंग के 6 राउंड थे। क्या वे इस तरह मनमाने ढंग से कार्य कर सकते हैं? 31 मार्च तक केवल 2 राउंड की काउंसलिंग हुई। वे छात्रों के करियर के साथ नहीं खेल सकते। कृपया 31 मार्च की अधिसूचना देखें और यह किसी भी भेदभाव का उल्लेख नहीं करता है। क्या कोई भेद है जिसे बनाने की मांग की गई है? उसी यूनिवर्सिटी के तहत एक ही कोर्स के लिए एडमिशन 15 मई तक चला गया है। यदि कट ऑफ मनमाना है तो पीठ हस्तक्षेप करेगी। 2 कॉलेजों को 15 मई तक ए़डमिशन करने की अनुमति है। भेदभाव और मनमानी की जाती है और हमारे और उनके बीच कोई विशिष्ट विशेषता नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 100 सीटें खाली पड़ी हैं।"

    पीठ के पीठासीन जज, जस्टिस शाह ने राहत देने और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा,

    "हाईकोर्ट ने यह भी देखा कि जहां तक ​​पूरी अवधि का सवाल है, निश्चित रूप से यह समाप्त हो गया है। COVID-19 के कारण से आगे बढ़ाया गया था। अब इसे और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।"

    केस टाइटल: सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग बनाम यूओआई| 2022 की डायरी नंबर 18166

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