“सुप्रीम कोर्ट में एंट्री बंद कर देंगे”: नेताजी को लेकर बार-बार PIL दाखिल करने पर SC की चेतावनी

Praveen Mishra

20 April 2026 1:55 PM IST

  • “सुप्रीम कोर्ट में एंट्री बंद कर देंगे”: नेताजी को लेकर बार-बार PIL दाखिल करने पर SC की चेतावनी

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी (INA) ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई।

    चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिका को पब्लिसिटी पाने का प्रयास बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि इसी तरह की याचिका पहले भी खारिज की जा चुकी है।

    सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता पिनाकपाणि मोहंती को चेतावनी देते हुए कहा, “सुप्रीम कोर्ट में एंट्री बंद कर देंगे।”

    याचिका में मांग की गई थी कि INA की स्थापना तिथि 21 अक्टूबर 1943 और नेताजी की जयंती 23 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए, उन्हें “राष्ट्रीय पुत्र” का दर्जा दिया जाए तथा 1947 में स्वतंत्रता से जुड़े वास्तविक कारणों और दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए।

    दोहरावपूर्ण याचिका दाखिल करने पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि भविष्य में याचिकाकर्ता द्वारा जनहित के नाम पर दायर ऐसी किसी भी याचिका को स्वीकार न किया जाए।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

    Next Story