सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर नवाब मलिक की जमानत तीन महीने के लिए बढ़ाई

Sharafat

12 Oct 2023 6:53 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर नवाब मलिक की जमानत तीन महीने के लिए बढ़ाई

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12.10.2023) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी विधायक नवाब मलिक को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी। फरवरी 2022 से सलाखों के पीछे रहने के बाद 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो महीने के लिए मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दे दी थी।

    जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने मलिक के वकील की इस दलील पर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी कि पिछले आदेश के बाद से उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। वकील ने मलिक की ताज़ा रिपोर्ट के अंश पढ़कर अदालत को उनकी किडनी की बीमारी के बारे में बताया।

    प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मलिक की शर्त पर कोई विवाद नहीं किया।

    शीर्ष अदालत ने 11 अगस्त को उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए कहा था,

    “अपीलकर्ता वर्तमान में मुंबई के क्रिटी केयर एशिया अस्पताल में किडनी और अन्य बीमारियों से संबंधित बीमारियों का इलाज कर रहा है। उन्हें आज से दो महीने के लिए मेडिकल ग्राउंड पर ऐसी शर्तों पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, जिन्हें ट्रायल कोर्ट उचित समझे।''

    शीर्ष अदालत ने 11 अगस्त के अंतरिम जमानत आदेश में भी स्पष्ट किया था , "हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम यह आदेश अपीलकर्ता की मेडिकल स्थिति के आधार पर सख्ती से पारित कर रहे हैं और हम अपीलकर्ता के मामले की योग्यता में नहीं गए हैं।"

    प्रवर्तन निदेशालय ने कथित तौर पर भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को पिछले साल 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

    Next Story