"हम चाहते हैं कि सरकार पेड़ काटने से पहले विकल्पों की तलाश करे" : सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्ग परियोजनाओं के लिए पेड़ काटने पर दिशानिर्देश जारी करने के संकेत दिए

LiveLaw News Network

18 Feb 2021 4:58 PM IST

  • हम चाहते हैं कि सरकार पेड़ काटने से पहले विकल्पों की तलाश करे : सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्ग परियोजनाओं के लिए पेड़ काटने पर दिशानिर्देश जारी करने के संकेत दिए

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संकेत दिया कि वह राजमार्ग परियोजनाओं के प्रयोजनों के लिए पेड़ों की कटाई के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।

    "हम चाहते हैं कि सरकार सड़कों के लिए पेड़ों को काटने से पहले विकल्पों का पता लगाए," भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने पश्चिम बंगाल में एक परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई के खिलाफ एक मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की।

    पीठ, जिसमें जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन भी शामिल हैं, ने आगे कहा कि वह इस तरह के दिशानिर्देशों के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकते हैं और वनरोपण मुआवजे के प्रयोजनों के लिए गिरे हुए पेड़ों को भी महत्व दे सकता है।

    पीठ ने मामले में उपस्थित वकीलों, वकील प्रशांत भूषण (याचिकाकर्ता के लिए), वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी (पश्चिम बंगाल राज्य के लिए) और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से समिति के लिए नाम सुझाने को कहा।

    "पेड़ों के मूल्य की गणना पर्यावरण में इसके योगदान के आधार पर की जानी चाहिए, न कि केवल लकड़ी के मूल्य पर। पेड़ ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। वे मिट्टी को बांधते हैं। एक निश्चित प्रकार के पेड़, जो एक निश्चित उम्र तक पहुंच चुके हैं, उनकी कभी भी कटाई नहीं होनी चाहिए, " सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा।

    पीठ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स और अर्पिता साहा द्वारा "सेतु भारतम" परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार कर रही थी।

    कोर्ट द्वारा नियुक्त एक समिति ने उन पेड़ों की कीमत का आकलन 2.2 बिलियन रुपये की है , जो परियोजना के लिए गिराए जाने हैं ।

    बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने समिति के मूल्यांकन को "काल्पनिक" और "अत्यधिक अटकलबाजी" करार दिया।

    सिंघवी ने कहा कि परियोजना में 6 किलोमीटर की दूरी पर 5 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शामिल है। जिन पेड़ों को गिराया जाना है उनकी संख्या 306 है। हालांकि, समिति ने इस परियोजना को 59 किलोमीटर लंबा मानते हुए पेड़ों की संख्या 4000 बताई है।

    सिंघवी ने प्रस्तुत किया,

    "समिति ने एक विचित्र आंकड़ा दिया है। पूरे 59 किमी को ध्यान में रखते हुए, वे अनुमान लगाते हैं कि यह कई वर्षों में भीड़भाड़ वाला बन जाएगा, जो काल्पनिक रूप से चौड़ा करना होगा और इसके चलते 4000 पेड़ों को काटने के लिए आगे बढ़ा जाएगा। उन्होंने 100 वर्षों में 4000 पेड़ों को काटने की लागत की गणना की है। समिति का कहना है कि लंबे समय में 4000 पेड़ काटे जाएंगे। आप अपनी कल्पना को जंगली तरीके से नहीं चला सकते। लंबे समय में, हम सभी मर चुके हैं ..।"

    सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को बताया कि वह सिंघवी से सहमत हैं।

    एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स की ओर से पेश हुए प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि अधिकारियों ने वास्तव में 4000 पेड़ों को काटने की अनुमति ली है।

    सिंघवी ने दोहराया कि केवल 306 पेड़ काटे जाएंगे।

    उन्होंने कहा,

    "मैं देश के सर्वोच्च न्यायालय में यह कह रहा हूं। मुझे अवमानना ​​के लिए घसीटा जा सकता है अगर ये गलत है।"

    सिंघवी ने कहा कि पेड़ का मूल्यांकन एक "आकर्षक अवधारणा" है, लेकिन अवधारणाओं को जमीनी वास्तविकताओं में निहित किया जाना चाहिए।

    उन्होंने कहा,

    "यह रेलवे सिग्नलों पर पांच ओवरब्रिजों के निर्माण की परियोजना है, जहां उन्हें जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। उच्च सिद्धांत अच्छे हैं। लेकिन हमें मानवीय नुकसान में भी कमी लाने की जरूरत है।"

    सीजेआई ने टिप्पणी की,

    "हमारा इरादा भविष्य के लिए सड़क परियोजनाओं के लिए कुछ दिशानिर्देश देना है।"

    जब सिंघवी ने स्पष्ट किया कि यह परियोजना एक सड़क परियोजना नहीं बल्कि एक पुल परियोजना है, तो सीजेआई ने जवाब दिया कि पीठ केवल विशिष्ट मामले के बारे में बात नहीं कर रही है।

    सीजेआई ने टिप्पणी की,

    "हम केवल इस 6 किलोमीटर से चिंतित नहीं हैं। हम उन चीजों से चिंतित हैं जो भविष्य में होने वाली हैं। हम कोई प्रतिकूल रवैया नहीं चाहते हैं।"

    पीठ ने मामले को अगले हफ्ते के लिए विचार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

    पीठ ने सुझाव दिया कि एक सड़क परियोजना से पहले जलमार्ग और रेलवे जैसे विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि यदि कोई सड़क परियोजना अपरिहार्य है, तो प्रत्येक पेड़ का मूल्य "परियोजना की लागत में निर्मित" होना चाहिए।

    दो महीने पहले, यूपी में एक सड़क परियोजना पर विचार करते समय, सीजेआई ने कहा था कि,

    "सड़क पेड़ के चारों ओर एक मोड़ क्यों नहीं ले सकती? इसका मतलब केवल यही होगा कि गति धीमी रहेगी। यदि गति धीमी है, तो यह दुर्घटनाओं को कम करेगा और ये अधिक सुरक्षित हो जाएगा।"

    यूपी मामले में पीठ द्वारा पारित आदेश में कहा गया,

    "एकमात्र प्रभाव जो कि संभव है अगर पेड़ों को बरकरार रखा जाता है, तो वे सड़कें सीधे नहीं हो सकती और इसलिए उच्च गति वाले यातायात में सक्षम नहीं होंगी। ऐसा प्रभाव जरूरी नहीं हो सकता है क्योंकि राजमार्ग उच्च गति दुर्घटनाओं के कारण जाने जाते हैं।"

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