रास्ते में जान गंवाने वाले या घायल प्रवासियों को मुआवजा देने के निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

LiveLaw News Network

22 May 2020 11:27 AM GMT

  • रास्ते में जान गंवाने वाले या घायल प्रवासियों को मुआवजा देने के निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

    सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान अपने मूल स्थानों पर जा रहे प्रवासी मजदूरों की मौत होने या घायल होने पर सभी के परिवारों को मुआवजा देने के लिए भारत संघ और अन्य संबंधित अधिकारियों को उचित आदेश और निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

    सुप्रीम कोर्ट में वकील रीपक कंसल ने ये याचिका दायर की है और शीर्ष अदालत से एक निर्देश मांगा है कि उत्तरदाताओं - संबंधित अधिकारियों / विभाग / सरकारों को निर्देश दिया जाए कि वे समन्वय स्थापित करें और अपने स्थान पर घायल प्रवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करें।

    कंसल ने अपनी याचिका में कहा कि

    " सुप्रीम कोर्ट को इस राष्ट्रव्यापी COVID लॉकडाउन संकट के दौरान प्रवासी / मजदूरों को पुलिस / सुरक्षा एजेंसियों के अत्याचार से बचाने के लिए प्रतिवादी ( UOI) को निर्देश देने के लिए उचित आदेश पारित करना चाहिए।"

    कंसल ने अपने याचिका में दावा किया है कि सड़कों पर चलने के कारण पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु, अन्य कारणों से मृत्यु और घायल होने की खबर अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्रसारित की गई हैं जो प्रवासियों की दुर्घटनाओं की वर्तमान समस्या की पुष्टि करता है।

    याचिकाकर्ता ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सभी घायल / पीड़ित और मृतक प्रवासी श्रमिकों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी को निर्देश देने के लिए प्रवासी श्रमिकों के मानव और मौलिक अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश मांगे हैं।

    याचिकाकर्ता ने घायल प्रवासियों और अन्य प्रवासी कामगारों के लिए उचित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार को उचित दिशा देने की मांग की, जो बड़ी कठिनाइयों के साथ एक लंबी दूरी तय कर रास्ते में हैं या अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं।

    याचिका में कहा गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन के चलते उन लाखों गरीब भारतीयों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित हुआ है जो आजीविका की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं और अब राष्ट्रीय लॉकडाउन ने उन्हें नौकरी, पैसा, भोजन, आश्रय के साथ भूखे रहने और अपने स्थानों से दूर छोड़ दिया है।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रवासी कामगारों की समस्या पूरी तरह से भारत के लिए अद्वितीय नहीं है, लेकिन बिना किसी पूर्व व्यवस्था और सुविधाओं के अचानक लॉकडाउन हो गई जिससे उन्हें अपने मानवाधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ मौलिक अधिकारों से भी अधिक पीड़ित होना पड़ा।

    याचिका में कहा गया है कि इन प्रवासी मजदूरों के लिए राष्ट्रीय तालाबंदी की घोषणा से पहले कोई उचित व्यवस्था और सुविधाएं नहीं थीं और ये प्रवासी मजदूर वहां रहने के लिए मजबूर हो गए जहां वो रह रहे थे। प्रतिवादी / केंद्र सरकार द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर लाखों प्रवासियों ने शहरों से पलायन करना शुरू कर दिया। मुख्य राजमार्गों पर पुरुष, महिलाएं और बच्चे सामान के साथ जाते हुए दिखाई देने लगे।

    याचिका में कहा गया है कि इन अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के साथ भेदभाव हुआ है और विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए प्रतिवादी / केंद्र सरकार द्वारा वंदे भारत के नाम से एक बड़े मिशन की शुरुआत की गई है।

    प्रतिवादी द्वारा प्रवासी श्रमिकों के साथ भेदभाव भी किया जा रहा है और कुछ ही प्रवासी श्रमिकों की मौतों पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए चुना गया है।

    प्रतिवादी भारत सरकार, ने कुछ प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु पर मुआवजा का भुगतान किया जब इसे प्रेस आदि द्वारा उजागर किया गया।

    प्रवासियों, महिला मजदूरों को कोई सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है ताकि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार प्रवासियों महिला मजदूरों को उत्पीड़न, भुखमरी और किसी भी तरह के भेदभाव से रोका जा सके। याचिका में कहा गया है कि नागरिकों / प्रवासियों को भोजन और आश्रय के लिए नुकसान उठाना पड़ रहा है जो महामारी से भी अधिक है।

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