रथ यात्रा खत्म होने तक 'महाप्रभु जगन्नाथ' फिल्म रिलीज नहीं होगी
Praveen Mishra
17 July 2026 11:41 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की निर्धारित रिलीज़ (17 जुलाई) पर रोक बरकरार रखते हुए फिल्म निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे फिल्म को 27 जुलाई को पुरी की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा समाप्त होने के बाद ही रिलीज़ करें।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने फिल्म निर्माता एले एनिमेशंस प्राइवेट लिमिटेड की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ओडिशा हाईकोर्ट के 15 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने फिल्म की देशभर में रिलीज़ पर अस्थायी रोक लगा दी थी।
सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने निर्माता की ओर से दलील दी कि फिल्म के निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं और रिलीज़ के लिए सिनेमाघरों की बुकिंग भी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से प्रमाणपत्र मिल चुका है।
उनका कहना था कि यह बच्चों के लिए बनाई गई एनिमेटेड फिल्म है और पहले से प्रसारित एक टीवी सीरीज़ पर आधारित है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जैसे भगवान गणेश पर एनिमेशन फिल्में बनाई गई हैं, उसी प्रकार यह फिल्म भी बनाई गई है।
हालांकि, खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि रथ यात्रा के दौरान फिल्म रिलीज़ नहीं की जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि धार्मिक आयोजन समाप्त होने के बाद निर्माता फिल्म रिलीज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ओडिशा सरकार की ओर से पेश हुए।
हाईकोर्ट ने क्यों लगाई थी रोक?
ओडिशा हाईकोर्ट ने 15 जुलाई को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म की रिलीज़ पर अस्थायी रोक लगाई थी। यह याचिका महेश कुमार साहू ने दायर की थी।
चीफ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस मुराहारी श्री रमन की खंडपीठ ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा संरक्षित है, लेकिन यदि किसी फिल्म से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने या सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो, तो अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। अदालत ने विशेष रूप से इस बात पर चिंता जताई थी कि फिल्म की रिलीज़ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान प्रस्तावित थी, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी।
विवाद की वजह
6 जून 2026 को एले एनिमेशंस ने यूट्यूब पर 'जय जगन्नाथ' शीर्षक से फिल्म का टीज़र जारी किया था। इसके बाद फिल्म की सामग्री को लेकर व्यापक विरोध शुरू हो गया।
श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) ने फिल्म में भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कुछ कथाओं और परंपराओं के चित्रण पर आपत्ति जताई। इसके बाद निर्माताओं ने फिल्म का प्रदर्शन पुरी के गजपति महाराज और एसजेटीए के सदस्यों के समक्ष किया। दोनों ने फिल्म में कई संशोधन सुझाए और दावा किया गया कि निर्माता इन बदलावों पर सहमत हो गए थे।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि आवश्यक संशोधन किए बिना ही फिल्म की रिलीज़ 17 जुलाई के लिए तय कर दी गई। इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट से फिल्म के CBFC प्रमाणपत्र को रद्द करने की भी मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद अब 'महाप्रभु जगन्नाथ' फिल्म की रिलीज़ रथ यात्रा समाप्त होने के बाद ही संभव होगी।


