"वे अपने दायित्व की मांग से भी आगे चले गए हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने COVID से लड़ाई में चिकित्सा कर्मियों की प्रशंसा की, प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाए

LiveLaw News Network

3 May 2021 11:26 AM GMT

  • वे अपने दायित्व की मांग से भी आगे चले गए हैं : सुप्रीम कोर्ट ने COVID से लड़ाई में चिकित्सा कर्मियों की प्रशंसा की, प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाए

    सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के दौरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के वितरण मामले में स्वत: संज्ञान मामला में ये कहा, "हम इस आदेश का उपयोग सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए ईमानदारी से अपनी सराहना दर्ज करने के लिए करना चाहते हैं - न केवल डॉक्टरों तक सीमित है, बल्कि इसमें नर्स, अस्पताल कर्मचारी, एम्बुलेंस चालक, स्वच्छता कर्मचारी और श्मशान कर्मी भी हैं।"

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट की पीठ ने देश के आभारी नागरिकों के रूप में बोलते हुए, संकट के दौरान " हमारे सभी स्वास्थ्य पेशेवरों के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना" की।

    आदेश में दर्ज किया गया है,

    "वे वास्तव में अपने दायित्व की मांग से भी आगे चले गए हैं और दिन-प्रतिदिन और दिन-प्रतिदिन, बड़ी चुनौतियों का बिना आराम किए सामना कर रहे हैं। यह उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रशंसा है जिस पर तत्काल कदम उठाने के लिए आवश्यक है, ना कि के लिए।"

    यह देखते हुए कि यह प्रशंसा महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी घटना की "सामूहिक सार्वजनिक स्मृति" के द्वारा बनाई गई बयानबाजी है ।

    "इस प्रकार, इस सार्वजनिक कार्यक्रम में हमारी सार्वजनिक स्मृति को COVID -19 के वायरस के खिलाफ एक 'युद्ध' के रूप में जीतने के लिए खाका तैयार करना है, बल्कि यह याद रखना है कि यह '' महामारी संबंधी परिस्थितियां '' है जो इन प्रकोपों ​​को बढ़ावा देती है और स्वास्थ्य प्रणालियां पुनर्जीवित की जाती हैं जिन्हें रोग रोकथाम का काम सौंपा गया है।"

    अदालत तब स्वीकार करती है कि जहां स्वास्थ्य सेवा पेशेवर इस संकट से निपटने में सबसे आगे रहे हैं, वहीं चिकित्सा स्वास्थ्य पेशेवरों के रूप में उनके योगदान को मान्यता देना अनिवार्य है, जिन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और बड़े पैमाने पर समुदाय की सेवा करने का उपक्रम किया है, न कि केवल "कोरोना योद्धा के रूप में।"

    "हम यह भी ध्यान देने में संकोच नहीं कर रहे हैं कि इस COVID-19 महामारी के दौरान इन सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से मिले उपचार कभी-कभी आदर्श से कम होते हैं"

    आदेश में तब रेखांकित किया गया है कि महामारी के दौरान इन सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए किया गया उपचार कभी-कभी आदर्श से कम होता है, और फिर कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

    वे इस प्रकार हैं:

    "(i) हाल ही में, ऐसी रिपोर्टें आईं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना, 50 लाख रुपये की बीमा योजना, जिसे लगभग 22 लाख स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए बढ़ा दिया गया था, 24 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली थी और नवीनीकृत नहीं कि या गया है। हालांकि हम यह नोट करते हुए खुश हैं कि 23 अप्रैल 2021 के संघ के हलफनामे में कहा गया है कि इस योजना को अप्रैल 2021 से शुरू कर एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, हमें यह भी सूचित किया गया है कि अब तक इसके तहत केवल 287 दावों का निपटान किया गया है,इनमें 168 डॉक्टरों के परिवार का दावा भी शामिल है जो रोगियों का इलाज करते समय COVID-19 संक्रमित होने के बाद जान गवां चुके हैं। हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि वह इस न्यायालय को सूचित करे कि योजना के तहत कितने दावे लंबित हैं, और समय-सीमा जिसके भीतर केंद्र सरकार उन्हें निपटाने की उम्मीद करती है ";

    (ii) स्वास्थ्य कर्मियों को COVID-19 वायरस से संक्रमित होने का एक स्पष्ट जोखिम है। हालांकि, हम उन रिपोर्टों से अवगत हैं जो इंगित करती हैं कि संक्रमित स्वास्थ्य कर्मियों को पर्याप्त मात्रा में बेड, ऑक्सीजन या आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के बिना खुद पर ही छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा, उनमें से कुछ को COVID-19 के लिए पहले टेस्ट में पॉजिटिव आने के 10 दिनों के भीतर वापस ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है (बशर्ते कि वे लक्षण रहित हों), भले ही अक्सर एक आराम की अवधि अनुशंसित होती है। जब हम COVID-19 महामारी की भयानक दूसरी लहर से निपट रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी नीति होनी चाहिए कि राष्ट्र वास्तव में उनके प्रयास को स्वीकार करे और उनके लिए प्रोत्साहन पैदा करे। हमें उम्मीद है कि इसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जल्द ही उचित दिशा-निर्देशों और उपायों के माध्यम से इसे जारी किया जाएगा;

    (iii) यह स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान में यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को खतरे में न डालते हुए दूसरों की सेवा जारी रख सकें। हमें उम्मीद है कि संबंधित राज्य सरकारें, केंद्र सरकार से आवश्यक सहायता के साथ, यह सुनिश्चित कर सकती हैं;

    (iv) केंद्र सरकार को चाहिए, हमें लगता है कि जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि योजनाओं के अलावा, अन्य सुविधाओं जैसे कि भोजन की उपलब्धता, काम के बीच के अंतराल में आराम करने की सुविधा, परिवहन सुविधाएं, वेतन या अवकाश में कटौती, COVID 2019 या संबंधित संक्रमण से पीड़ित होने पर, सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में, ओवरटाइम भत्ता, और COVID 2019 संबंधित आपात स्थितियों के मामलों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए एक अलग हेल्पलाइन प्रदान की जाए। ये सब, हमें लगता है, इन पेशेवरों को दिखाएगा कि हम उनकी प्रशंसा केवल शब्दों में नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी देखभाल भी करते हैं।"

    यह कहते हुए कि उपर्युक्त मुद्दे केवल अन्य व्यापक मुद्दों के लक्षण हैं जो स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा सामना किए जा रहे हैं जो महामारी का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अदालत ने दर्ज किया है कि उसे आशा है कि उनके कल्याण पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गंभीरता से विचार हो रहा है।

    "... हम इस आदेश का उपयोग सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए ईमानदारी से अपनी सराहना दर्ज करने के लिए करना चाहते हैं -ये न केवल डॉक्टरों तक सीमित है, बल्कि इसमें नर्स, अस्पताल कर्मचारी, एम्बुलेंस चालक, स्वच्छता कर्मी और श्मशान कर्मी भी शामिल हैं। यह उनके समर्पित प्रयास हैं जिनके माध्यम से वर्तमान में COVID-19 महामारी के प्रभाव से भारत में निपटा जा रहा है।

    केस : महामारी के दौरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का वितरण, स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 3/2021

    पीठ : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट

    उद्धरण: LL 2021 SC 236

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