केरल में SIR स्थगित करने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ECI को नोटिस जारी किया; अगली सुनवाई 26 नवंबर को

Praveen Mishra

21 Nov 2025 2:12 PM IST

  • केरल में SIR स्थगित करने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ECI को नोटिस जारी किया; अगली सुनवाई 26 नवंबर को

    सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल सरकार की उस याचिका पर चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य ने केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया को स्थानीय निकाय चुनाव समाप्त होने तक स्थगित करने का अनुरोध किया है।

    जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस भट्टी और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की तीन-न्यायाधीशीय पीठ ने मामले को 26 नवंबर को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल केरल सरकार की ओर से उपस्थित हुए।

    राज्य सरकार की याचिका के साथ-साथ पीठ ने आईयूएमएल महासचिव पी.के. कुन्हालिकुट्टी, केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ और सीपीआई(M) सचिव एम.वी. गोविंदन मास्टर द्वारा दायर याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया। इन याचिकाओं में क्रमशः सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार (सीपीआई-एम) और एडवोकेट हारिस बीरन (IUML) ने प्रस्तुतियाँ दीं।

    राज्य सरकार की दलील

    केरल सरकार ने SIR अधिसूचना को चुनौती नहीं दी है, बल्कि केवल यह मांग की है कि स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न होने तक प्रक्रिया को टाल दिया जाए।

    राज्य ने पहले यह मांग करते हुए केरल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, पर हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि SIR से जुड़े सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट पहले से विचार कर रहा है, इसलिए वहीं जाएँ।

    चुनाव एवं SIR की समय-सारणी में टकराव

    • स्थानीय निकाय चुनाव — 9 व 11 दिसंबर 2025 (दो चरणों में)

    • मतगणना — 13 दिसंबर 2025

    • SIR के अनुसार:

    4 दिसंबर 2025 तक BLOs को घर-घर सत्यापन पूरा करना होगा

    9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी

    राज्य सरकार का कहना है कि चुनावों के समानांतर SIR प्रक्रिया चलने से प्रशासनिक जटिलताएँ और भारी व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

    अन्य राज्यों के SIR मामले भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित

    सुप्रीम कोर्ट बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में SIR से संबंधित मामलों पर भी विचार कर रहा है।

    • बिहार SIR मामले की पहले कई बार सुनवाई हो चुकी है और राज्य में हाल ही में चुनाव सम्पन्न हुए हैं।

    • तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है और इन राज्यों में दायर याचिकाओं पर ECI का जवाब मांगा गया है।

    मामलों का विवरण (Case Titles):

    1. STATE OF KERALA बनाम THE ELECTION COMMISSION OF INDIA AND ORS.

    W.P.(C) No. 1136/2025

    2. SUNNY JOSEPH बनाम ELECTION COMMISSION OF INDIA AND ANR.

    W.P.(C) No. 1137/2025

    3. P.K. KUNHALIKUTTY बनाम ELECTION COMMISSION OF INDIA AND ANR.

    W.P.(C) No. 1133/2025

    4. M.V. GOVINDAN MASTER बनाम ELECTION COMMISSION OF INDIA AND ANR.

    W.P.(C) No. 1135/2025

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