शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद पर अगस्त में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Amir Ahmad
14 July 2025 2:05 PM IST

सुप्रीम कोर्ट अगस्त में उद्धव ठाकरे की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने शिवसेना का आधिकारिक नाम और चुनाव चिह्न ('धनुष-बाण') एकनाथ शिंदे गुट को आवंटित करने के भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के फैसले को चुनौती दी है।
महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों से पहले अंतरिम राहत की मांग करते हुए उद्धव ठाकरे द्वारा दायर आवेदन पर यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।
जस्टिस कांत ने संकेत दिया कि बेहतर होगा कि मुख्य मामले की ही सुनवाई और निर्णय किया जाए। इसलिए याचिका अगस्त में सूचीबद्ध की गई।
जस्टिस कांत ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (उद्धव ठाकरे की ओर से) से कहा,
"एकमात्र समाधान यह है कि हम मुख्य मामले का निर्णय करें। अगस्त में किसी समय हम इसे समायोजित करेंगे। हम शाम को तारीख की सूचना देंगे।"
संक्षेप में मामला
सूचीबद्ध आवेदन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के समान अंतरिम व्यवस्था की मांग की गई। उक्त मामले में अजित पवार समूह को यह प्रचार करने का निर्देश दिया गया था कि एनसीपी के आधिकारिक 'घड़ी' चिन्ह का उपयोग विचाराधीन मुद्दा है और शरद पवार द्वारा दायर याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन है।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश देने वाले न्यायालय द्वारा 6 मई को पारित आदेश के मद्देनजर तत्काल सुनवाई के लिए आंशिक न्यायालय कार्य दिवसों के दौरान मामले का दो बार उल्लेख किया गया था।
7 मई को जस्टिस कांत की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष यह उल्लेख किया गया, जिसने संकेत दिया कि वह मामले पर विचार करेगी और यदि वास्तव में कोई तात्कालिकता पाई जाती है तो इसे छुट्टियों के दौरान सूचीबद्ध करेगी।
मामला जब सूचीबद्ध नहीं था तो 2 जुलाई को इस मामले का फिर से उल्लेख किया गया, जब जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने उद्धव ठाकरे की याचिका को 14 जुलाई को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी।
केस टाइटल: उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथराव संभाजी शिंदे एवं अन्य, विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 3997/2023

