सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश : 4.7 साल अतिरिक्त जेल में रखे गए दोषी को 25 लाख रुपये मुआवज़ा दे राज्य सरकार

Amir Ahmad

8 Sept 2025 1:15 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश : 4.7 साल अतिरिक्त जेल में रखे गए दोषी को 25 लाख रुपये मुआवज़ा दे राज्य सरकार

    सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य को एक दोषी को 25 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया। बता दें, इस आरोपी को बलात्कार के मामले में सात साल की पूरी सज़ा काटने के बाद 4.7 साल से ज़्यादा जेल में रहना पड़ा।

    जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश राज्य की लापरवाही के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए यह आदेश पारित किया, जिसके कारण दोषी को ज़्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा।

    शुरुआत में जब मध्य प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया गया तो अदालत ने कहा था कि दोषी ने 8 साल अतिरिक्त कारावास की सज़ा काटी है। हालांकि, अदालत को सीनियर एडवोकेट नचिकेता जोशी (मध्य प्रदेश राज्य की ओर से) ने बताया कि दोषी कुछ समय से ज़मानत पर बाहर है।

    न्यायालय ने दोषी के वकील महफूज ए. नाज़की (दोषी की ओर से) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दोषी द्वारा 4.7 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा को ध्यान में रखते हुए मुआवज़ा प्रदान किया।

    न्यायालय ने इस मामले में भ्रामक हलफनामे दायर करने के लिए राज्य के वकील पर भी सवाल उठाए। न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण को समान स्थिति वाले व्यक्तियों की तलाश करने का निर्देश देते हुए मामले का निपटारा किया।

    संक्षेप में याचिकाकर्ता को 2004 में मध्य प्रदेश के सेशन कोर्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(1), 450 और 560बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

    अपील में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2007 में उसकी अपील आंशिक रूप से स्वीकार की और उसकी सजा घटाकर 7 वर्ष की। इस वर्ष जून में ही याचिकाकर्ता को आठ वर्ष से अधिक की अतिरिक्त कारावास की सजा काटने के बाद जेल से रिहा किया गया।

    टाइटल: सोहन सिंह @ बब्लू बनाम मध्य प्रदेश राज्य

    Next Story