200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका
Amir Ahmad
25 Jun 2026 3:19 PM IST

एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने 200 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका गुरुवार को वापस ली।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज कर दिया।
जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमल्या बागची की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष जैकलीन की ओर से पेश वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।
साथ ही कानून के तहत उपलब्ध अन्य उचित उपाय अपनाने की स्वतंत्रता देने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
यह मामला अगस्त 2021 में दर्ज शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता अदिति सिंह ने आरोप लगाया कि कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के नेतृत्व वाले गिरोह ने उनसे करीब 200 करोड़ रुपये की ठगी की।
आरोप है कि सुकेश ने जेल में रहते हुए खुद को वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को धोखा दिया।
इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
ED के अनुसार सुकेश चंद्रशेखर ने कथित अपराध से अर्जित धन का इस्तेमाल कई मशहूर हस्तियों को महंगे उपहार और अन्य लाभ पहुंचाने में किया। जांच एजेंसी का दावा है कि जैकलीन फर्नांडिस को लगभग 5.71 करोड़ रुपये मूल्य के उपहार और सुविधाएं मिलीं, जिनमें महंगे हैंडबैग, आभूषण, घड़ियां, परिवार के सदस्यों के लिए वाहन, विदेशों में धन हस्तांतरण और अन्य कीमती वस्तुएं शामिल थीं।
विशेष अदालत ने इस वर्ष 30 मई को सुकेश चंद्रशेखर, जैकलीन फर्नांडिस और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इसी आदेश को चुनौती देते हुए जैकलीन सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं।
इससे पहले भी जैकलीन फर्नांडिस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन उनकी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ED के अनुसार जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक अतीत की जानकारी होने के बावजूद वे कथित रूप से उससे मिले लाभ और उपहारों का उपयोग करती रहीं।
वहीं जैकलीन का कहना रहा है कि उन्हें सुकेश ने धोखे में रखा और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उपहार कथित अपराध की कमाई से खरीदे गए।

