सुप्रीम कोर्ट के जज सप्ताह में 7 दिन काम करते हैं; छुट्टियों का उपयोग लंबित संवैधानिक मुद्दों पर विचार करने में किया जाता है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

Shahadat

14 Jun 2024 10:55 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट के जज सप्ताह में 7 दिन काम करते हैं; छुट्टियों का उपयोग लंबित संवैधानिक मुद्दों पर विचार करने में किया जाता है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में परिवर्तनकारी संवैधानिकता के विषय पर अपने संबोधन के दौरान सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों और जजों के कार्यभार पर हमेशा चलने वाली बहस पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए समय निकालना और उनके सामने आने वाले बड़े संवैधानिक मुद्दों पर चिंतन करना कितना महत्वपूर्ण है।

    कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के साथ बातचीत के दौरान, सीजेआई ने खुलासा किया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज सप्ताहांत और लंबी छुट्टियों सहित सप्ताह के सभी दिन काम करते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे अधिकांश समय या तो अगले दिन के लिए सूचीबद्ध मामलों को पढ़ने और तैयार करने में या लंबित संविधान पीठ के निर्णयों के न्यायिक उत्तरों पर चिंतन करने में व्यतीत होता है।

    उन्होंने कहा,

    "सुप्रीम कोर्ट में हर जज सप्ताह में 7 दिन काम करता है। सोमवार से शुक्रवार के बीच आप 40-50 (या कभी-कभी 70-80) मामलों से निपट रहे होते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक सभी जज अगले दिन के मामलों को पढ़ रहे होते हैं।"

    जजों की दैनिक सप्ताहांत दिनचर्या को रेखांकित करते हुए सीजेआई ने कहा कि शनिवार को जज छोटे और जरूरी मामलों पर सुनवाई करते हैं, जबकि रविवार का अधिकांश समय सोमवार के लिए सूचीबद्ध केस फाइलों को देखने में व्यतीत होता है।

    सीजेआई ने कहा,

    "छोटे मामले जिनमें आपने फैसले सुरक्षित रखे हैं, आप शनिवार को बैठते हैं और शनिवार को फैसले लिखवाते हैं। रविवार को आप सोमवार के मामलों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जिनमें लगभग 70 मामले होंगे।"

    उन्होंने आगे कहा,

    "यदि आप सुबह 7 बजे या 8 बजे पढ़ना शुरू करते हैं तो सभी जज शाम को 6 या 7 बजे तक मामले पढ़ना समाप्त कर देंगे। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो बार आपको पकड़ लेगा, क्योंकि जज आपके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द की जांच करेगा।"

    सुप्रीम कोर्ट केवल 190 दिन ही क्यों काम करता है? सीजेआई ने समझाया

    अदालतों की छुट्टियों के विषय पर और क्यों देश का सुप्रीम कोर्ट होने के नाते सुप्रीम कोर्ट केवल 190 दिनों के लिए बैठता है, जबकि हाईकोर्ट और निचली अदालतें अधिक समय तक बैठती हैं, सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए निर्णय लिखने से पहले महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त रूप से चिंतन और विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

    चूंकि जज छुट्टियों के दौरान संवैधानिक निर्णयों पर भी काम करते हैं, इसलिए सीजेआई ने कहा कि मामलों पर विचार-विमर्श के लिए अधिक समय की छुट्टी आवश्यक है, यह देखते हुए कि ऐसे संवैधानिक कानून के मामलों में उठाए गए प्रमुख मुद्दे देश की सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक गतिशीलता और नागरिकों के अधिकारों को कैसे प्रभावित करते हैं।

    उन्होंने कहा,

    "क्या सुप्रीम कोर्ट की भूमिका सिर्फ़ मामलों का निपटारा करना है या यह कुछ ज़्यादा बुनियादी है? या राजनीति, समाज को बदलना? संयोग से मैं छुट्टी पर हूं, मैं ब्रिटेन की यात्रा कर रहा हूं, लेकिन इस समय मेरे पास संविधान पीठ के 6 बड़े फ़ैसले हैं, जिन पर मैं काम कर रहा हूं। उनमें से एक (सिर्फ़ उदाहरण दे रहा हूं) - अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक संस्थान होने की स्थिति पर है। ये सभी ऐसे मामले हैं, जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को भी फिर से परिभाषित कर रहे हैं। अब जजों के रूप में हमें अपने जजों (खुद को) सोचने और चिंतन करने की अनुमति देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर हाईकोर्ट में, क्योंकि काम सिर्फ़ मामलों का निपटारा करना नहीं है, बल्कि इन गतिमान मामलों से निपटना है।"

    सीजेआई के अनुसार, अधिकांश संवैधानिक लोकतंत्रों से संबंधित जजों के लिए इस तरह का चिंतनशील समय वैश्विक नागरिकों के रूप में उनकी भूमिका को समझने की कुंजी है, जब वे व्यापक प्रभाव वाले प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं।

    उन्होंने आगे कहा,

    "जब तक आप जजों को हमारे समय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चिंतन करने और उन पर विचार करने के लिए अधिक समय नहीं देते, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में- दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, नेपाल, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में, वे वास्तव में वैश्विक नागरिक कैसे बन पाएंगे और दुनिया के व्यापक संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के स्थान को कैसे समझ पाएंगे।"

    हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जजों ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य अर्थशास्त्री संजीव सान्याल द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से असहमति व्यक्त की थी कि सुप्रीम कोर्ट जज बहुत अधिक छुट्टियां ले रहे हैं।

    चरणों में छुट्टियां लेना संभव नहीं

    सीजेआई ने यह भी कहा कि जजों द्वारा रोटेशन के आधार पर छुट्टियां लेने का विचार संभव नहीं है, क्योंकि इससे वकीलों को उनकी छुट्टियां नहीं मिलेंगी।

    उन्होंने इस संबंध में कहा,

    "हमसे आम तौर पर पूछा जाता है कि आप जजों को चरणों में छुट्टियां क्यों नहीं देते, जिससे जज जब चाहें तब छुट्टियां ले सकें? जजों के लिए यह बढ़िया है, लेकिन प्रशासक के रूप में मेरे सामने जो समस्या है - वह यह है कि वकीलों का क्या होगा? क्योंकि वकीलों को भी समय की जरूरत होती है... वकील कहते हैं, 'देखिए आप लोग (जज) जब चाहें छुट्टियां ले सकते हैं लेकिन हम (वकील) क्या करेंगे? हमें उन लोगों तक पहुंचने के लिए समय चाहिए, जो हमें काम देते हैं, नेटवर्क बनाने के लिए। हमें (वकीलों को) अपने परिवारों के लिए भी समय चाहिए।'

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