सुप्रीम कोर्ट ने WFI अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला रेसलर्स की याचिका पर नोटिस जारी किया

  • सुप्रीम कोर्ट ने WFI अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला रेसलर्स की याचिका पर नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने कथित यौन उत्पीड़न को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली देश की शीर्ष महिला रेसलर्स की याचिका पर नोटिस जारी किया।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मामले का उल्लेख किया। उन्होंने अनुरोध किया कि मामले में याचिकाकर्ताओं की पहचान को सुरक्षित रखा जाए।

    सीजेआई ने बताया कि आम तौर पर पुलिस इंस्पेक्टर से संपर्क करने का उपाय सीआरपीसी की धारा 156 के तहत उपलब्ध है।

    उन्होंने पूछा,

    "आरोप क्या हैं?"

    सिब्बल ने कहा,

    "ये महिला रेसलर हैं मिलॉर्ड। वे धरने पर बैठी हैं। सात महिलाओं ने शिकायत की है और उनमें एक नाबालिग है। एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस अदालत के कानून का उल्लंघन किया गया।"

    अदालत ने तब आदेश दिया,

    "यौन उत्पीड़न के संबंध में पेशेवर रेसलर्स के गंभीर आरोप हैं। शुक्रवार को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करें।"

    सीजेआई ने आगे निर्देश दिया कि जो शिकायतें सीलबंद लिफाफे में दी जा रही थीं, उन्हें फिर से सील कर याचिका के तहत रखा जाएगा।

    सिब्बल ने यह भी दावा किया कि समिति की रिपोर्ट है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया।

    सिब्बल ने कहा,

    "यहां तक कि इस प्रकृति के अपराध को दर्ज नहीं करने के लिए पुलिस वालों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है... अब सीआरपीसी की धारा 166ए में भी संशोधन किया गया, जो मामला दर्ज नहीं होने पर पुलिस पर भी मुकदमा चलाने की अनुमति देता है।"

    मामला की अगली सुनवाई 28 मई की होगी।

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