एफसीआरए अनुपालन की डेडलाइन बढ़ाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
LiveLaw News Network
2 Sept 2021 7:36 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार की 18 मई, 2021 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर नोटिस जारी किया, जो विदेशी योगदान विनियमन (संशोधन) अधिनियम (एफसीआरए), 2020 के विशिष्ट प्रावधानों के अनुपालन की तारीख बढ़ाता है।
अधिसूचना के अनुसार, एमएचए ने एफसीआरए लाइसेंस रखने वाले गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को 31 मार्च, 2021 की पूर्व समय सीमा के बजाय 30 जून, 2021 तक नई दिल्ली में भारत राज्य की नामित शाखा में बैंक खाते खोलने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, एमएचए ने इन गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के लाइसेंस को सितंबर 2021 तक कोविड -19 की आवश्यकता के आधार पर मान्य किया है क्योंकि वर्तमान में कई गैर सरकारी संगठन कोविड -19 संबंधित राहत कार्यों में शामिल हैं।
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने गुरुवार को निर्देश दिया कि संबंधित स्थायी वकीलों और केंद्रीय एजेंसियों को नोटिस दिया जाए और तदनुसार मामले को 7 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। 12 जुलाई को पहले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था जिसके परिणामस्वरूप मामला उक्त पीठ के समक्ष स्थानांतरित कर दिया गया था।
याचिका में भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की अधिसूचित शाखा में विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, 2010 की धारा 17 के तहत बैंक खाते खोलने की समय सीमा को आगे ना बढ़ाने के लिए भारत संघ को निर्देश जारी करने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगी गई थी। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश मांगे गए थे कि केंद्र एफसीआरए के तहत गैर सरकारी संगठनों को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता 30 सितंबर, 2021 से आगे न बढ़ाए।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि विभिन्न एनजीओ चल रहे कोविड -19 महामारी का अनुचित लाभ उठाकर विदेशों से प्राप्त धन को छीनने के लिए एफसीआरए नियम का दुरुपयोग कर रहे हैं।
"भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अनिवार्य राहत की मांग की जा रही है, क्योंकि एफसीआरए भारत में संगठनों और व्यक्तियों को विदेशी योगदान या दान को विनियमित करना चाहता है, और ऐसे योगदान को रोकना चाहता है जो राष्ट्रीय हितों के लिए बनाए एफसीआरए के प्रावधान के उल्लंघन में उपयोग किए जा रहे हैं। चल रही महामारी की स्थिति का लाभ उठाते हुए, कुछ गैर सरकारी संगठन, एफसीआरए के प्रावधानों को दरकिनार कर, धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, और इसलिए, 30.06.2021 की समय-सीमा का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। याचिका में तर्क दिया गया है।
तीस्ता अतुल सीतलवाड़ बनाम गुजरात राज्य के सुप्रीम कोर्ट के मामले पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अतीत में भी, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां गैर सरकारी संगठनों द्वारा धन की कथित हेराफेरी के मामलों को उजागर किया गया है और उन पर कार्रवाई की गई है।
याचिका में आगे आरोप लगाया गया,
"उन क्षेत्रों में से जहां गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को (अतीत में) विदेशों से प्राप्त धन का उपयोग करते हुए पाया गया है, देश के कई दूरदराज के हिस्सों में धर्म परिवर्तन की कथित गतिविधियां भी की जा रही हैं।इस संवेदनशील मुद्दे को मीडिया में बीच-बीच में उजागर किया जाता है, और इसलिए, रिट याचिकाकर्ता को इस बात की उचित आशंका है कि कोविड राहत कार्य की ढाल में, ऐसे गैर सरकारी संगठन जो धर्म परिवर्तन की गतिविधियों में शामिल हैं, उन गतिविधियों के लिए धन का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए, इसे भी ध्यान में रखते हुए, अनुपालन के लिए समयसीमा एफसीआरए आवश्यकताओं को आगे बढ़ाने के लायक नहीं है।"
इस प्रकार, चल रही महामारी के बहाने एफसीआरए के कार्यान्वयन को रोकने के लिए गैर सरकारी संगठनों को इस तरह की 'संदिग्ध गतिविधियों' में शामिल होने से रोकने के लिए, याचिकाकर्ता ने केंद्र और नीति आयोग को संबंधित एफसीआरए खाते में विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले एनजीओ को निर्देशिका और एफसीआरए (संशोधन) अधिनियम, 2020 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने में सख्ती बरतने और निगरानी करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की।
केस: नोएल हार्पर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य जुड़े मामले