सुप्रीम कोर्ट ने 102 वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

19 March 2021 10:30 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने 102 वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

    मराठा आरक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 102 वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।

    ये नोटिस महाराष्ट्र के राजनीतिक दल शिव संग्रामऔर उसके नेता विनायकराव टी मेटे के द्वारा दायर इस रिट याचिका पर जारी हुआ है और इसे मराठा कोटा मामलों के साथ टैग किया गया है।

    जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश में कहा,

    इस तथ्य के मद्देनज़र, 102 वें संवैधानिक संशोधन को देखते हुए विद्वान अटॉर्नी जनरल को औपचारिक नोटिस भी जारी किया जाए।

    संविधान (102 वां संशोधन) अधिनियम, 2018 ने अनुच्छेद 338 बी की शुरुआत की जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का प्रावधान करता है जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है।

    इसके अलावा, अनुच्छेद 342 ए के अनुसार, राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां यह एक राज्य है, राज्यपाल के परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट कर सकते हैं जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में संविधान के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जा सकता है, जैसा भी मामला हो।

    मराठा आरक्षण मामलों में, एक मुद्दा यह था कि क्या संविधान (102 वां संशोधन) अधिनियम, 2018 एक विशेष जाति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग घोषित करने के लिए राज्य विधानमंडल की क्षमता को प्रभावित करता है।

    न्यायालय ने कहा था,

    मामले को संविधान पीठ को संदर्भित करते हुए, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि संविधान (102 वां संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा डाले गए प्रावधानों की व्याख्या पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। भारत का संविधान 102 वां ( संशोधन) अधिनियम, 2018 की व्याख्या के रूप में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इन अपीलों को एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया जाता है।

    संविधान पीठ ने, हालांकि, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनयम, 2011 को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया।

    "हमारा विचार है कि वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई किए जाने का मामला नहीं है और इस बेंच के समक्ष जो मामले हैं, उन पर सुनवाई की जाएगी। हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं को उचित रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष वैधानिक प्रावधानों को चुनौती देने के लिए स्वतंत्रता देने में न्याय के सिरों की सेवा होगी।

    पीठ ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग (शैक्षिक संस्थानों में सेवाओं और प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2016 को चुनौती देने वाली रिट याचिका को भी खारिज कर दिया।

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