सुप्रीम कोर्ट ने बेटे की मौत के मामले में राज्य पुलिस जांच के खिलाफ दायर चेन्नई के वकील की याचिका पर नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

9 Feb 2022 9:19 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य पुलिस द्वारा हेरफेर के आरोपों पर, 2011 में एक वकील की मौत की जांच में मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने पर सोमवार को सीबी-सीआईडी ​​(मेट्रो चेन्नई) को नोटिस जारी किया।

    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ मद्रास हाईकोर्ट के फरवरी, 2021 के फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि एडवोकेट आर शंकरसुब्बू के 24 वर्षीय बेटे एस सतीश कुमार की हत्या की गई थी ना कि उन्होंने आत्महत्या की थी, जैसा कि 2012 में सीबीआई ने दावा किया था।

    पूर्ण पीठ ने एसआईटी के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की थी कि युवक की वास्तव में हत्या की गई थी। उल्लेखनीय है कि एसआईटी की अध्यक्षता सीबीआई के सेवानिवृत्त निदेशक आरके राघवन ने की है।

    हालांकि, चूंकि एसआईटी काफी प्रयासों के बावजूद दोषियों का पता नहीं लगा सकी, इसलिए हाईकोर्ट ने अपराध शाखा-आपराधिक जांच विभाग (मेट्रो) को मामले को संभालने और भविष्य में किसी सुराग के मिलने पर इसकी जांच करने का निर्देश दिया था।

    सोमवार को, पीठ ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता-पिता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत (एडवोकेट राहुल श्याम भंडारी ने सहायता की) और तमिलनाडु एडवोकेट्स एसोसिएशन और मद्रास हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से पेश एडवोकेट एस प्रभाकर (प्रतिवादी 5 और 6) संयुक्त रूप से आग्रह किया है कि:-

    1. याचिकाकर्ता के बेटे की मौत के मामले की जांच शुरू में तमिलनाडु की स्थानीय पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपी गई थी, और सीबीआई ने 5 मार्च 2012 को एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें आत्महत्या का मामला बताया गया था। हाईकोर्ट ने 20 फरवरी 2013 को श्री आरके राघवन की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया था;

    2. एसआईटी ने निष्कर्ष निकाला है कि मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का था, लेकिन अपराध का पता नहीं चला है;

    3. चूंकि जांच राज्य पुलिस से शुरू में सीबीआई को और उसके बाद एसआईटी को सौंप दी गई थी, इसलिए सीबीसीआईडी ​​मेट्रो चेन्नई को जांच सौंपने के लिए हाईकोर्ट का अंतिम निर्देश उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है;

    4. यद्यपि हाईकोर्ट का आक्षेपित आदेश 4 फरवरी 2021 को पारित किया गया था, जिसके द्वारा सीबीसीआईडी ​​को अतिरिक्त सीएमएम, एग्मोर के समक्ष तिमाही स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश जारी किया गया था। सीबी-सीआईडी ​​ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद पिछले एक वर्ष में कोई ठोस स्टेटस रिपोर्ट दर्ज नहीं की है।

    श्री बसंत ने प्रार्थना की थी, "क्या न्यायालय उन्हें नोटिस देगा और पूछेगा कि अब तक क्या किया गया है? कृपया पिता और बार के अन्य सदस्यों की आशंकाओं को समझें। पिता और पुत्र दोनों ने ही राज्य पुलिस के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों का उठाया है। मेरे बेटे की मौत का कारण यह था, यह मेरा मामला है!"

    उन्होंने दलील दी,

    "सीबी-सीआईडी ​​स्थानीय पुलिस की एक और शाखा के अलावा और कुछ नहीं है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में पाया था कि राज्य पुलिस ने हेरफेर का प्रयास किया था। इसे सीबीसीआईडी ​​को देने का क्या मतलब है? यह एक अजीबोगरीब मामला है जहां शुरू में जांच को नाकाम करने के लिए सुसाइड थ्योरी को आगे बढ़ाया गया। अब यह स्पष्ट है कि यह एक हत्या है। अगर उसी एसआईटी को कुछ समय के लिए जांच जारी रखने के लिए कहा जा सकता है, तो ठीक है। वे पहले ही पांच साल काम कर चुके हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि वर्तमान एसआईटी को तब तक जारी रखने के लिए कहा जाए जब तक कि जिम्मेदार व्यक्ति का पता नहीं चल जाता, अन्यथा न्याय की भावना कभी संतुष्ट नहीं होगी। श्री राघवन को अन्यथा शामिल किया जा सकता है, यदि किसी को कठिनाई होती है, तो न्यायालय उन्हें बदल सकता है।"

    पीठ ने सोमवार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जिसे तीन सप्ताह में वापस करना होगा। कोर्ट ने सीबी-सीआईडी ​​को एक स्थिति रिपोर्ट दायर करने का भी आदेश दिया, जिसे हाईकोर्ट के आदेश के बाद से पिछले एक वर्ष में जांच में हुई प्रगति का संकेत देना होगा।"

    केस शीर्षक: आर. शंकरसुब्बू बनाम पुलिस आयुक्त

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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