सुप्रीम कोर्ट ने महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले में आरोपी आनंद गिरि की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

Sharafat

9 Dec 2022 10:35 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले में आरोपी आनंद गिरि की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने महंत नरेंद्र गिरि की कथित आत्महत्या से जुड़े मामले में आरोपी आनंद गिरि की जमानत याचिका पर शुक्रवार को नोटिस जारी किया।

    जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली आनंद गिरी की याचिका पर उत्तर प्रदेश राज्य और केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।

    श्री मठ "बाघंबरी गद्दी", प्रयागराज के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरि 20 सितंबर, 2021 को मठ के अंदर मृत पाए गए थे। एक कथित सुसाइड नोट बरामद किया गया था, जिसमें महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरि के साथ अधय प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को उनकी मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया था।

    एफआईआर में दर्ज किया गया कि महंत नरेंद्र गिरि पिछले कुछ महीनों से आनंद गिरि की हरकतों से परेशान थे। आरोप था कि नरेंद्र गिरी खुद कहा करते थे कि आनंद गिरि उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। आनंद गिरी ने सहारनपुर में आत्मसमर्पण कर दिया और उनके बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद अन्य दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

    जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई। सीबीआई ने मामला दर्ज किया और जांच के दौरान 120 लोगों के बयान दर्ज किए। कई ऑडियो और वीडियो भी बरामद किए गए।

    आनंद गिरी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए आवेदन किया था जिसे विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट), इलाहाबाद ने खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक अपील की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया ।

    आनंद गिरी उर्फ ​​अशोक कुमार चोटिया बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड एएनआर। - एसएलपी (क्रिमिनल) नंबर 11691/2022

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