सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए हाईकोर्ट को दिशानिर्देश जारी किए
Shahadat
9 Nov 2023 11:41 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (9 नवंबर) को संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए कई निर्देश जारी किए।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए राज्यों में लागू समान दिशानिर्देश बनाना मुश्किल है और अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों को लागू करके ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए ऐसे उपाय विकसित करने का काम हाईकोर्ट पर छोड़ दिया।
साथ ही पीठ ने लंबित मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए निम्नलिखित सामान्य निर्देश जारी किए:
1. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए "सांसदों/विधायकों के लिए पुनः नामित न्यायालयों में" शीर्षक से स्वत: संज्ञान मामला दर्ज करेंगे। स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली विशेष पीठ या उनके द्वारा नियुक्त पीठ द्वारा की जा सकती है।
2. स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करने वाली विशेष पीठ आवश्यकता महसूस होने पर मामले को नियमित अंतराल पर सूचीबद्ध कर सकती है। हाईकोर्ट मामलों के शीघ्र और प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक आदेश और निर्देश जारी कर सकता है। विशेष पीठ अदालत की सहायता के लिए एडवोकेट जनरल या अभियोजक को बुलाने पर विचार कर सकती है।
3. हाईकोर्ट को ऐसे न्यायालयों को विषयगत मामलों को आवंटित करने की जिम्मेदारी वहन करने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की आवश्यकता हो सकती है। हाईकोर्ट ऐसे अंतरालों पर रिपोर्ट भेजने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बुला सकता है।
4. नामित अदालत प्राथमिकता देगी - (i) सांसदों/विधायकों के खिलाफ मौत या आजीवन कारावास की सजा वाले आपराधिक मामलों को, (ii) 5 साल या उससे अधिक की कैद की सजा वाले मामलों को, (iii) अन्य मामलों को ट्रायल कोर्ट दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों को छोड़कर मामलों को स्थगित नहीं करेगा।
5. चीफ जस्टिस उन मामलों को विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर सकते हैं, जहां मुकदमे पर रोक लगा दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुकदमे की शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए रोक आदेश को हटाने सहित उचित आदेश पारित किए गए हैं।
6. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नामित अदालत के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे और प्रभावी कामकाज के लिए ऐसी तकनीक को अपनाने में भी सक्षम बनाएंगे।
7. हाईकोर्ट वेबसाइट पर स्वतंत्र टैब बनाएगा, जिसमें दाखिल करने के वर्ष, लंबित विषय मामलों की संख्या और कार्यवाही के चरण के विवरण के बारे में जिलेवार जानकारी प्रदान की जाएगी।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विषयगत मामलों की निगरानी करते समय विशेष पीठ ऐसे आदेश या निर्देश पारित कर सकती है, जो शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक हों।
इन निर्देशों के साथ न्यायालय ने अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में पहली प्रार्थना का निपटारा कर दिया। रिट याचिका को अन्य प्रार्थनाओं पर विचार करने के लिए लंबित रखा गया है, जिसमें दोषी सांसदों/विधायकों और भ्रष्टाचार या विश्वासघात के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त किए गए व्यक्तियों को जीवन भर कोई भी चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी है, जो अयोग्यता की अवधि को सजा की अवधि के साथ-साथ रिहाई के बाद छह साल तक सीमित करता है और भ्रष्टाचार या विश्वासघात के लिए बर्खास्त किए गए सरकारी सेवकों पर अयोग्यता को सजा की तारीख से पांच साल तक सीमित करता है।
याचिका में निम्नलिखित राहत की मांग की गई-
1. जन प्रतिनिधियों, लोक सेवकों और न्यायपालिका के सदस्यों से संबंधित आपराधिक मामलों को एक वर्ष के भीतर तय करने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करना और दोषी व्यक्तियों को जीवन भर के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से समान रूप से वंचित करना।
2. "और उसकी रिहाई के बाद छह साल की अगली अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा" शब्दों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(1)(ii), 8(2) और 8(3) से अलग करने का निर्देश और घोषणा करेंऔर "ऐसी बर्खास्तगी की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए" शब्दों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9(1) से अमान्य मानकर अलग कर दिया जाए।
3. एक वर्ष के भीतर जनप्रतिनिधियों और लोक सेवकों से संबंधित मामलों का फैसला करने और संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, भारत के विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण चुनाव सुधारों को लागू करने के लिए अपनी 244वीं और 255वीं रिपोर्ट और भारत निर्वाचन आयोग में विशेष अदालतों की स्थापना के लिए उचित कदम उठाने के लिए संघ को निर्देश दें।
4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(1), 8(2), 8(3), 9(1) में निर्दिष्ट अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को विधायक का चुनाव लड़ने से रोकने के लिए संघ/सांसद चुनाव, राजनीतिक दल बनाना या राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने को उचित कदम उठाने का निर्देश दें।”
न्यायालय ने पहले वर्तमान और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाने के लिए कई आदेश पारित किए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी कर रही है।
सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड स्नेहा कलिता ने एमिक्स क्यूरी के रूप में अदालत की सहायता की।
आदेश सुनाए जाने के बाद हंसारिया ने अदालत को धन्यवाद दिया और कहा,
"मुझे उम्मीद है कि ये निर्देश सुनिश्चित करेंगे कि कम संख्या में दोषी राजनेता चुनाव लड़ें।"
उन्होंने कहा कि विशेष अदालतों की स्थापना के निर्देशों ने आपराधिक पृष्ठभूमि के कई लोगों को राजनीति में प्रवेश करने से रोक दिया है।
केस टाइटल: अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूओआई डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 699/2016