सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों के गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार के लिए निर्देश जारी किए
LiveLaw News Network
28 Nov 2023 7:40 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मणिपुर की जातीय हिंसा में मारे गए आदिवासियों के शवों के अंतिम संस्कार सबंधी निर्देश जारी किए।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त समिति ने बताया कि मुर्दाघरों में 175 शवों में से 169 की पहचान की गई, जिनमें 81 पर दावा किया गया और 88 पर दावा नहीं किया गया। मणिपुर सरकार ने दफ्न या दाह के लिए नौ स्थलों को नामित किया है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि मई 2023 में राज्य में भड़की हिंसा के मद्देनज़र शवों को अनिश्चित काल तक मुर्दाघरों में नहीं रखा जा सकता।
कोर्ट ने इस संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए-
-जिन शवों की पहचान की जा चुकी है और दावा किया गया है, उनके परिजन तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना चिन्हित किए गए 9 स्थलों में से किसी एक पर भी शव का अंतिम संस्कार कर सकते हैं।
-राज्य अधिकारी पहचाने गए शवों के निकटतम संबंधियों को सूचित करेंगे। यह कार्य अगले सोमवार तक किया जाएगा।
-जहां तक पहचाने गए लेकिन दावा न किए गए शवों का संबंध है, राज्य प्रशासन अगले सोमवार तक निकटतम संबंधियों को सूचना जारी कर देगा।
-राज्य को धार्मिक संस्कारों के उचित पालन के साथ अज्ञात शवों को दफ्न करने/दाह संस्कार करने की अनुमति है।
-कलेक्टर और एसपी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे ताकि दफ्न की प्रक्रिया/अंतिम संस्कार व्यवस्थित तरीके से हो सके।
-राज्य उन डीएनए नमूनों का लेना सुनिश्चित करेगा, जिन्हें शव परीक्षण के दौरान नहीं लिया गया था।
कोर्ट ने कहा, राज्य एक पब्लिक नोटिस जारी करने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें यह कहा जाए कि यदि पहचाने गए शवों पर एक सप्ताह के भीतर दावा नहीं किया जाता है, तो राज्य अंतिम संस्कार करने के लिए स्वतंत्र होगा।