सुप्रीम कोर्ट ने ताजा मामलों के फिजिकल मेंशन की अनुमति देने के लिए सर्कुलर जारी किया
LiveLaw News Network
25 Jun 2021 10:15 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड/पार्टी-इन-पर्सन (इंटर-एक्शन के बाद) को अपने नए मामलों का फिजिकल रूप से मेंशन करने की अनुमति देते हुए एक सर्कुलर जारी किया है।
मामलों का मेंशन सोमवार से शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक और शनिवार को सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे तक किया जा सकता है। वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) मोड के माध्यम से सोमवार से शुक्रवार को दोपहर 12.15 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक और शनिवार को सुबह 11.00 बजे से 11.30 बजे तक ऑफिसर के समक्ष मेंशन किया जा सकता है।
सर्कुलर में कहा गया है कि जो लोग वीसी मोड के माध्यम से मामलों का मेंशन करना चाहते हैं, उन्हें अपने संबंधित पंजीकृत ईमेल आईडी से लिस्टिंग प्रोफार्मा में अपना अनुरोध एक अत्यावश्यकता पत्र (परिपत्र दिनांक 23.01.2019 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार) के साथ प्रस्तुत करना होगा। यह पत्र ईमेल आईडी - उल्लेख.sc@sci.nic.in पर कार्य दिवसों पर सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे (सोमवार से शुक्रवार को) और शनिवार को सुबह 10.00 बजे से 11.30 बजे के बीच करना होगा। इसके साथ ही इस अनुरोध में "वीसी के माध्यम से मेंशन" विषय निर्दिष्ट होना चाहिए।
लंबित मामले में या नोटिस के बाद आईए के मेंशन के लिए अनुरोध का उल्लेख उसी समय अवधि के दौरान उपरोक्त ईमेल आईडी पर भी किया जा सकता है। साथ ही इसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस मामले में कोरम रखने वाले न्यायाधीश की पीठासीन पीठ के समक्ष मौखिक उल्लेख के लिए रखा जाएगा।
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