सुप्रीम कोर्ट ने कुलपति के खिलाफ NUJS फैकल्टी की यौन उत्पीड़न की शिकायत को समय-सीमा समाप्त माना, कुलपति को दिया यह आदेश

Shahadat

13 Sept 2025 10:05 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने कुलपति के खिलाफ NUJS फैकल्टी की यौन उत्पीड़न की शिकायत को समय-सीमा समाप्त माना, कुलपति को दिया यह आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय (WNSU) की फैकल्टी मेंबर द्वारा यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि कथित घटना अप्रैल 2023 में हुई। हालांकि, शिकायत दिसंबर 2023 में दर्ज की गई, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के तहत निर्धारित अधिकतम छह महीने की वैधानिक सीमा के बाद है।

    यह तर्क दिया गया कि यद्यपि अंतिम कथित यौन उत्पीड़न अप्रैल 2023 में हुआ था। फिर भी उसके बाद की प्रशासनिक कार्रवाइयां, जैसे कि वित्तीय, नियामक और शासन अध्ययन केंद्र के निदेशक पद से उनका निष्कासन या यूजीसी निधियों के दुरुपयोग पर कार्यकारी परिषद द्वारा जांच भी यौन उत्पीड़न के कृत्य माने जाते हैं। इसलिए शिकायत की समय-सीमा समाप्त नहीं हुई।

    हालांकि, न्यायालय ने माना कि अप्रैल, 2023 की अंतिम कथित घटना अपने आप में एक पूर्ण कृत्य है। उसके बाद किए गए प्रशासनिक उपाय, हालांकि उनसे यह आभास हो सकता है कि यह प्रतिशोध के रूप में किया गया और पिछले कृत्यों से जुड़े थे, यौन उत्पीड़न नहीं थे।

    आगे कहा गया,

    "अप्रैल 2023 का कथित उत्पीड़न कृत्य अपने आप में एक पूर्ण कृत्य था। उसके बाद जारी नहीं रहा। अगस्त 2023 के प्रशासनिक उपाय स्वतंत्र है। NFCG तथा कार्यकारी परिषद के सामूहिक निर्णय है, जिन्हें केवल कुलपति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उक्त निर्णय से अपीलकर्ता को असुविधा हो सकती है या यह आभास हो सकता है कि वे पिछले उत्पीड़न कृत्यों के अनुरूप हैं। हालांकि, वे निरंतर यौन उत्पीड़न का हिस्सा नहीं हैं। बाद की घटनाओं का यौन दुराचार के पिछले कृत्य से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार, वे स्पष्ट रूप से यौन उत्पीड़न के दायरे से बाहर हैं। इस प्रकार, अप्रैल 2023 की घटना यौन उत्पीड़न से संबंधित अंतिम घटना बनी हुई है।"

    यद्यपि न्यायालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस निर्णय को बरकरार रखा कि शिकायत समय-सीमा पार कर चुकी है, तथापि उसने निर्देश दिया कि इस निर्णय को कुलपति के जीवनवृत्त का हिस्सा बनाया जाए, जिसका अनुपालन उन्हें व्यक्तिगत रूप से सख्ती से सुनिश्चित करना होगा।

    आगे कहा गया,

    "उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों तथा चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने LCC के इस निर्णय को बहाल करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की कि अपीलकर्ता की शिकायत समय-सीमा पार कर चुकी है और खारिज किए जाने योग्य है। गलती करने वाले को क्षमा करना उचित है। हालांकि, गलती को भूलना नहीं चाहिए। अपीलकर्ता के विरुद्ध जो गलती हुई है, उसकी तकनीकी आधार पर जांच नहीं की जा सकती, लेकिन उसे भूलना नहीं चाहिए। इस मामले को ध्यान में रखते हुए हम निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा कथित यौन उत्पीड़न की घटनाओं को क्षमा किया जाए। हालांकि, गलती करने वाले को हमेशा के लिए परेशान करने दिया जाए। इस प्रकार, यह निर्देश दिया जाता है कि इस निर्णय को प्रतिवादी नंबर 1 के जीवनवृत्त का हिस्सा बनाया जाए, जिसका अनुपालन उन्हें व्यक्तिगत रूप से सख्ती से सुनिश्चित करना होगा।"

    यह शिकायत संकाय सदस्य वनीता पटनायक ने कुलपति डॉ. निर्मल कांति चक्रवर्ती के विरुद्ध की थी।

    जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा कि कुलपति की ओर से कोई गलती हो सकती है। हालांकि, तकनीकी आधार पर शिकायत की जांच नहीं की गई।

    इस मामले में अपीलकर्ता ने कुलपति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसका अंतिम कृत्य कथित तौर पर अप्रैल 2023 में किया गया। हालांकि, चूंकि उसने औपचारिक रूप से 26 दिसंबर, 2023 को शिकायत दर्ज की, इसलिए स्थानीय शिकायत समिति ने इसे समय सीमा समाप्त होने के कारण खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध उसने एक रिट याचिका दायर की।

    सिंगल जज ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली और इस आधार पर नए सिरे से सुनवाई का निर्देश दिया कि उसे अपने रोजगार में हानिकारक व्यवहार की धमकी दी गई। कुलपति ने उसके लिए एक डराने वाला, आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाया था।

    अपीलकर्ता का कहना था कि अप्रैल, 2023 के बाद उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई, जो यौन उत्पीड़न का एक सतत कृत्य है। अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि ये घटनाएं जुलाई 2019 में शुरू हुईं। अगस्त में उसे वित्तीय, नियामक और शासन अध्ययन केंद्र के निदेशक पद से हटा दिया गया। इस दौरान, यूजीसी अनुदान के दुरुपयोग के आरोप की जांच के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया। यह निर्णय लिया गया कि NUJS द्वारा एक लाख रुपये की राशि तुरंत वापस की जाए।

    खंडपीठ ने कहा कि अप्रैल, 2023 के बाद की कथित घटनाएं यौन उत्पीड़न नहीं हैं।

    न्यायालय के समक्ष यह विशिष्ट मुद्दा था कि क्या कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 3(2) के अर्थ में बाद की कार्रवाइयां यौन उत्पीड़न मानी जाती हैं। न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि अपीलकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने शिकायत दर्ज कराने में देरी की थी।

    इसमें कहा गया:

    "अपीलकर्ता ने शिकायत दर्ज करते समय देरी के लिए क्षमादान का आवेदन भी दिया, जिसमें कहा गया कि कुछ "अपराध को कम करने वाली परिस्थितियां" हैं, जिन्हें उसने संस्थान के भीतर सुलझाने का प्रयास किया और जब वह असफल रही, तब उसने शिकायत दर्ज की। यह तथ्य कि अपीलकर्ता को इस बात का एहसास था कि उसकी शिकायत में देरी हुई, यह साबित करता है कि उसने खुद अप्रैल, 2023 की घटना को यौन उत्पीड़न की आखिरी घटना माना। इस तरह, उसने शिकायत दर्ज करने में देरी को समझाने की कोशिश की थी।"

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