सुप्रीम कोर्ट ने वादे के मुताबिक सुविधाएं ना देने पर बिल्डर को रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को मुआवजा देने का उत्तरदायी ठहराया

LiveLaw News Network

30 Sep 2021 7:31 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने वादे के मुताबिक सुविधाएं ना देने पर बिल्डर को रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को मुआवजा देने का उत्तरदायी ठहराया

    सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डर को रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को सुविधाओं और साधनों के प्रावधान के अपने वादे को पूरा नहीं करने के लिए 60 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

    कोर्ट ने बिल्डर "पद्मिनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड" को समझौते में वादे के अनुसार नोएडा के रॉयल गार्डन आरडब्ल्यूए को वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट, एक दूसरा हेल्थ क्लब, एक फायर फाइटिंग सिस्टम को चालू करने और एक क्लब प्रदान करने में विफल रहने के लिए और एक स्विमिंग पूल नहीं बनाने के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया।

    दरअसल बिल्डर ने नोएडा में 282 अपार्टमेंट के साथ हाउसिंग प्रोजेक्ट का निर्माण किया और उन्हें बिक्री के लिए पेश किया। खरीदारों को 1998-2001 की अवधि के दौरान कब्जा दे दिया गया था।

    फ्लैटों के खरीदारों ने रॉयल गार्डन रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के रूप में तैयार किया और इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 30.09.2003 को पंजीकृत कराया। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 15.11.2003 को बिल्डर के साथ अपार्टमेंट परिसर के रखरखाव के लिए एक समझौता किया।

    चूंकि बिल्डर ने सुविधाओं के वादे पर चूक की, आरडब्ल्यूए ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) से संपर्क किया। एनसीडीआरसी ने साइट का निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट जमा करने के लिए एक स्थानीय आयुक्त के रूप में एक वास्तुकार को नियुक्त किया। आयुक्त की रिपोर्ट ने सुविधाओं के पूरा न होने के संबंध में आरडब्ल्यूए की शिकायतों का समर्थन किया।

    एनसीडीआरसी ने जनवरी 2010 में एक आदेश पारित किया जिसमें बिल्डर को आदेश की तारीख से 10 सप्ताह के भीतर विवादित सिस्टम और सुविधाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया और बिल्डर पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

    एनसीडीआरसी के आदेश से नाराज बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरडब्ल्यूए ने एनसीडीआरसी द्वारा कुछ अन्य राहतों को अस्वीकार करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की।

    2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के आदेश पर इस शर्त पर रोक लगा दी कि बिल्डर एससी रजिस्ट्री के पास 60 लाख रुपये जमा कराएगा।

    अब कोर्ट ने बिल्डर और आरडब्ल्यूए दोनों की अपीलों का निस्तारण करते हुए बिल्डर को रजिस्ट्री में जमा की गई राशि का भुगतान आरडब्ल्यूए को करने का निर्देश दिया है।

    कोर्ट ने बिल्डर के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उपभोक्ता की शिकायत को सीमित कर दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि एनसीडीआरसी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र आयुक्त द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को विवादित नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा:

    "राष्ट्रीय आयोग द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र वास्तुकार द्वारा पूर्वोक्त निष्कर्षों के आलोक में यह विरोधी पक्ष के लिए एक मुखौटा बनाने के लिए खुला नहीं है जैसे कि सभी आवश्यक सेवाओं और सुविधाओं को पूरी तरह कार्यात्मक स्थिति में सौंप दिया गया था। यदि सभी उपरोक्त सेवाएं पूरी तरह कार्यात्मक स्थिति में सौंपी गई थीं, विरोधी पक्ष को शिकायतकर्ता से लिखित में एक पावती लेनी चाहिए थी। विकल्प में, विरोधी पक्ष को अनुबंध दिनांक 15.11.2003 में एक उपयुक्त प्रावधान पर जोर देना चाहिए था।

    हालांकि, जैसा कि आम सुविधाओं का कब्जा 18 साल पहले हाउसिंग सोसाइटी को सौंप दिया गया था, कोर्ट ने कहा कि बिल्डर को उन सुविधाओं या प्रणालियों को "इस समय की दूरी पर" पूरी तरह से चालू करने के लिए मजबूर करना संभव नहीं हो सकता है।

    न्यायालय ने कहा कि न्याय के हितों को पूरा किया जाएगा यदि राष्ट्रीय आयोग के आदेश को इस तरह से संशोधित किया जाता है कि (i) शिकायतकर्ता संघ को पूर्ण और अंतिम निपटान प्राप्त होगा और (ii) कि विरोधी पक्ष को टॉवर ईडन के बेसमेंट में क्लब हाउस में संग्रहीत सभी निर्माण सामग्री हटाने के लिए निर्देशित किया जाता है और क्लब हाउस का कब्जा शिकायतकर्ता को सौंप दे।

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में कहा गया है:

    "शिकायतकर्ता शिकायत की प्रार्थना में मांगी गई राहत के एवज में, अब इस अदालत की रजिस्ट्री के पास जमा राशि के साथ-साथ उस पर अर्जित ब्याज के साथ 60 लाख रुपये की राशि में सभी मौद्रिक मुआवजे का हकदार होगा। विरोधी पक्ष (बिल्डर) दो सप्ताह के भीतर टॉवर ईडन के बेसमेंट में क्लब हाउस में उनके द्वारा संग्रहीत सभी निर्माण सामग्री को हटा देगा और शिकायतकर्ता को क्लब हाउस का कब्जा सौंप देगा।

    मामले का विवरण

    केस: प्रबंध निदेशक (श्री गिरीश बत्रा) मेसर्स पद्मिनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड बनाम महासचिव (श्री अमोल महापात्र) रॉयल गार्डन रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन

    उद्धरण: LL 2021 SC 520

    पीठ: न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम

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